दुष्कर्म के बाद गला घोंटकर कर मासूम की हत्या करने के दोषी को आजीवन कारावास

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दुष्कर्म के बाद गला घोंटकर कर मासूम की हत्या करने के दोषी को आजीवन कारावास

दुष्कर्म के बाद गला घोंटकर कर मासूम की हत्या करने के दोषी को आजीवन कारावास


मुरादाबाद।छह साल के मासूम की दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में अदालत ने मुलजिम को दोषी करार दिया है। अदालत ने उसे आजीवन कारावास और एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

यह जघन्य घटना कुंदरकी थानाक्षेत्र में हुई थी। क्षेत्र के एक गांव निवासी ग्रामीण ने 20 जुलाई 2014 को आरोपी आलम के खिलाफ केस दर्ज कराया था। जिसमें उन्होंने बताया कि उनका छह वर्षीय पोता घर से बाहर खेल रहा था। अचानक बच्चा गायब हो गया था। काफी तलाश के बाद भी उसका कहीं सुराग नहीं लग पाया था। इसी दौरान गांव के कुछ लोगों ने बताया कि कुछ देर पहले आलम बच्चे को लेकर आम के बाग की ओर जा रहा था। जब परिजन बाग की ओर गए तो वहां से चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थीं। आरोपी आलम बच्चे का गला दबा रहा था। परिजनों को आते देख आरोपी वहां से भाग गया था। परिजन मौके से पर पहुंचे तो बच्चे की मौत हो चुकी थी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला घोंटकर हत्या और दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज होने के बाद आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया था।

मामले की सुनवाई विशेष पॉक्सो कोर्ट प्रथम डॉक्टर केशव गोयल की अदालत में की गई। विशेष लोक अभियोजक मनोज वर्मा व मनोज गुप्ता ने बताया कि अभियोजन पक्ष की ओर से 13 गवाह पेश किए गए। जिन्होंने आरोपी के खिलाफ अपने बयान दर्ज कराए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दुष्कर्म और गला घोंटकर हत्या करने की घटना की पुष्टि हुई है। वहीं, बचाव पक्ष का कहना था कि उसे झूठा व गांव की रंजिश के फंसाया गया है। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी आलम दुष्कर्म और हत्या का दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास के साथ साथ उस पर एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। साथ ही यह भी आदेश दिया है कि जुर्माने की राशि में से 60 हजार रुपये प्रतिकर के रूप में पीड़ित परिवार को दिए जाएंगे।

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