भाजपा सांसद की सजा पर विपक्ष केंद्र पर हमलवार, पूछा- कब खत्म करेंगे सदस्यता?

मानहानि मामले में अपनी दोषसिद्धि पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद राहुल गांधी
पब्लिक न्यूज़ डेस्क। मानहानि मामले में अपनी दोषसिद्धि पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता आज फिर से बहाल हो गई। राहुल गांधी करीब 136 दिनों बाद लोकसभा में पहुंचे। उधर, भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया को शनिवार को आगरा की एक कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई। कोर्ट के इस फैसले के बाद भाजपा सांसद और केंद्र सरकार विपक्ष के निशाने पर है।
दरअसल, नवंबर 2011 में बिजली कंपनी के कर्मचारियों की पिटाई के मामले में 5 अगस्त को आगरा की एक अदालत ने पूर्व केंद्रीय मंत्री कठेरिया को दो साल जेल की सजा सुनाई। साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट ने उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 147 और 323 के तहत दोषी पाया है। बता दें कि रामशंकर कठेरिया उत्तर प्रदेश के इटावा लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के सांसद हैं।
दो साल या उससे अधिक की सजा पर खत्म होती है सदस्यता
जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अनुसार, किसी भी अपराध के लिए दो साल या उससे अधिक की सजा पाने वाले निर्वाचित जन प्रतिनिधि को तत्काल अयोग्यता का सामना करना पड़ता है। यह वही प्रावधान है जिसके तहत मानहानि के आरोप में गुजरात की एक अदालत में दोषी ठहराए जाने और दो साल की सजा के बाद राहुल गांधी को सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था।
कठेरिया को अयोग्य घोषित करने में देरी क्यों?
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, लोकसभा सचिवालय ने कहा कि उसे नवंबर 2011 के मामले में आगरा की अदालत की ओर से कठेरिया को दोषी ठहराए जाने और दो साल की जेल की सजा सुनाए जाने की कोई खबर नहीं मिली है।
सूत्रों के मुताबिक, अदालत के आदेश की प्रति सोमवार दोपहर तक आने की उम्मीद है। सूत्रों ने बताया कि कोर्ट का आदेश मिलते ही लोकसभा सचिवालय कठेरिया की सदस्यता रद्द करने का नोटिस जारी करेगा।