छेड़छाड़ के आरोपी पूर्व मंत्री संदीप सिंह को नहीं मिली राहत, कोर्ट बोला- 16 सितंबर को हाजिर हों, शुरू होगा ट्रायल

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छेड़छाड़ के आरोपी पूर्व मंत्री संदीप सिंह को नहीं मिली राहत, कोर्ट बोला- 16 सितंबर को हाजिर हों, शुरू होगा ट्रायल

छेड़छाड़ के आरोपी पूर्व मंत्री संदीप सिंह को नहीं मिली राहत

भदोही जिले के लालानगर टोल प्लाजा के पास बीते दो सितंबर को बक्से से बरामद बक्से में बंद किशोरी


पब्लिक न्यूज़ डेस्क। भदोही जिले के लालानगर टोल प्लाजा के पास बीते दो सितंबर को बक्से से बरामद बक्से में बंद किशोरी की अधजली लाश मामले में बुधवार को सनसनीखेज खुलासा हुआ। किशोरी की हत्या उसके ही सिरफिरे आशिक ने की थी। वारदात को इसलिए अंजाम दिया गया क्योंकि कि किशोरी किसी और से प्यार करने लगी थी। पुलिस ने आरोपी का चालान कर दिया है। पुलिस के लिए इस हत्या का खुलासा। 

चूंकि यह सभी आरोप गैरजमानती हैं, ऐसे में पूर्व मंत्री संदीप सिंह की गिरफ्तारी का डर बना हुआ है। ऐसे में उन्होंने खुद को बेगुनाह बताते हुए पर कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की थी। लेकिन चंडीगढ़ पुलिस की एसआईटी ने इस जमानत अर्जी का पुरजोर विरोध किया।  कहा कि वह जेल से बाहर रहकर गवाहों और सबूतों को प्रभावित कर सकते है। इसी के साथ एसआईटी ने कहा कि पूर्व मंत्री के पास अग्रिम जमानत के लिए कोई ठोस आधार नहीं है। 

कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अपना फैसला रिजर्व कर लिया है।  इस मामले में कोर्ट ने 16 सितंबर से चार्जशीट पर बहस शुरू होगी।  इसके साथ ही संदीप सिंह पर आरोप तय करने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी।  संदीप सिंह की अग्रिम जमानत याचिका पर बुधवार को ही सुनवाई होनी थी, लेकिन कोर्ट ने सुनवाई एक दिन के लिए टाल दी थी। वहीं गुरुवार को मामले की सुनवाई तो हुई, लेकिन कोर्ट ने अभी तक कोई फैसला नहीं दिया है। 

उधर, जूनियर महिला कोच के वकीलों ने बताया कि अभी तक उन्हें मंत्री की जमानत अर्जी की कॉपी नहीं दी गई है। कॉपी मिलने के बाद उनकी ओर से जवाब दाखिल किया जाएगा। उधर, पीड़ित महिला कोच के वकील समीर सेठी और दीपांशु बंसल ने बताया कि आरोपी मंत्री अंतरिम राहत के लिए दबाव डाल रहे हैं।  लेकिन पीड़ित पक्ष की ओर से उनकी जमानत का विरोध किया जा रहा है।