बाल विवाह के खिलाफ उठाए जाएं सख्त कदम: शंकर दयाल

  1. Home
  2. उत्तर प्रदेश
  3. चित्रकूटधाम

बाल विवाह के खिलाफ उठाए जाएं सख्त कदम: शंकर दयाल

b


संवाददाता विवेक मिश्रा 
चित्रकूट

प्रदेश में बाल विवाहों की रोकथाम के लिए राजस्थान हाईकोर्ट के फौरी आदेश के बाद देश में इस तरह की आवाजें उठने लगी हैं कि उनके राज्य में भी सख्त कदम उठाए जाएं। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन एलायंस के सहयोगी संगठन जन कल्याण शिक्षण प्रसार समिति ने राज्य सरकार से अपील की है कि इस नजीर का अनुसरण करते हुए सुनिश्चित करे कि अक्षय तृतीया के दौरान कहीं भी बाल विवाह नहीं होने पाए। हाईकोर्ट का यह फौरी आदेश ‘जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन एलायंस की जनहित याचिका पर आया है। इन संगठनों ने अपनी याचिका में इस वर्ष 10 मई को अक्षय तृतीया के मौके पर होने वाले बाल विवाहों को रोकने के लिए तत्काल हस्तक्षेप की मांग की थी।

जन कल्याण शिक्षण प्रसार समिति के सचिव शंकर दयाल ने कहा कि “राजस्थान हाईकोर्ट का यह आदेश ऐतिहासिक है। जिसके दूरगामी नतीजे होंगे। देश में शायद पहली बार ऐसा हुआ है जब पंचायती राज प्रणाली को यह शक्ति दी गई है कि वह सरपंचों को अपने क्षेत्राधिकार में बाल विवाहों को रोकने में विफलता के लिए जवाबदेह ठहरा सके। जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन एलायंस के सहयोगी के तौर पर डीएम से इसी तरह के कदम उठाने की अपील हैं। जमीनी स्तर पर पहल ने यह साबित किया है कि बाल विवाह के मुद्दों के समाधान में सामुदायिक भागीदारी सबसे अहम है।