दुष्कर्म के मामले मे दो आरोपियों को विशेष न्यायाधीश ने सुनाई सजा
दुराचार के मामले में आरोपी को सात वर्ष की कैद
संवाददाता विवेक मिश्रा
चित्रकूट
अलग -अलग थाना क्षेत्रो मे दो नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुराचार करने के मामले में त्वरित न्यायालय के न्यायाधीश ने दो आरोपियों को सजा व अर्थदण्ड से दण्डित किया है । न्यायालय का फैसला आने के बाद आरोपियों को जिला कारागार भेज दिया गया है ।
विशेष लोक अभियोजक तेज प्रताप सिंह ने बताया कि 13 फरवरी 2017 को कर्वी कोतवाली में एक युवती ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता के अनुसार उसकी 15 वर्षीय छोटी बहन को कर्वी के पसियाना मोहल्ले का रहने वाला निक्की बौरिया उर्फ शुभम जबरन दबाव बनाकर ले गया और उसके साथ गलत काम किया। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।
बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद मंगलवार को विशेष न्यायाधीश विनीत नारायण पाण्डेय ने निर्णय सुनाया। जिसमें दोष सिद्ध होने पर आरोपी निक्की बौरिया उर्फ शुभम को सात वर्ष कठोर कारावास के साथ 10 हजार रूपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।इसी क्रम मे ,पहाड़ी थाने में बीती 21 जुलाई 2017 को एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें शिकायतकर्ता ने कहा था कि उसकी नाबालिक पुत्री को नोनार गांव का निवासी अशोक कुमार अगवाकर ले गया और दुराचार किया। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।
बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद मंगलवार को विशेष न्यायाधीश विनीत नारायण पांडेय ने निर्णय सुनाया। जिसमें दोष सिद्ध होने पर आरोपी अशोक कुमार को 10 वर्ष कठोर कारावास और 21 हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।