एसपी ने आमजन को नए कानूनों की दी जानकारी

कानूनों की जानकारी देते एसपी
संवाददाता विवेक मिश्रा
चित्रकूट
एसपी की अध्यक्षता में कोतवाली कर्वी में नए भारतीय कानून लागू होने के अवसर पर कार्यक्रम संपन्न हुआ। जिसमें कानून की नई धाराओं से परिचित कराया गया।
सोमवार को एसपी अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में प्रभारी संयुक्त निदेशक अभियोजन दिनेश त्रिपाठी एवं क्षेत्राधिकारी नगर राज कमल की उपस्थिति में कोतवाली कर्वी में एक जुलाई से लागू होने वाले नए भारतीय कानून के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान एसपी ने आमजन को भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के सम्बन्ध में जागरुक किया।इसी क्रम मे राजापुर थाना परिसर मे क्षेत्राधिकारी निष्ठा उपाध्यय तीन नए कानूनों की जानकारी देते हुए बताया की तीन नए कानून अत्यंत प्रभावशाली होंगे।पीड़ित व पीड़िता को त्वरित न्याय देने की व्यवस्था दी गई है।
प्रभारी निरीक्षक मनोज सिंह ने लोगों को अवगत कराया। कहा कि देश में तीन नए कानून लागू हो गए हैं। बताया कि गैंगरेप के लिए नए कानून में 20 साल की उम्र कैद या आजीवन जेल की सजा होगी। अगर पीड़िता नाबालिग की श्रेणी में आती है तो आजीवन जेल या मृत्युदण्ड का भी प्रावधान किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को भी माना जाएगा। वही पहाड़ी थाना अध्यक्ष रीता सिंह ने बताया की यौन उत्पीडन के मामले में सात दिन में जांच पूरी करनी होगी। उन्होंने अन्य लागू होने वाली धाराओं के विषय में जानकारी दी। तीनों कानून से सम्बंधित पुस्तक व पम्पलेट का उपस्थित ग्रामीणों को वितरण किया। शासकीय अधिवक्ता सुशील सिंह रघुवंशी ने कहा कि कानूनों की बेहतर जानकारी के लिए उनका बारीकी से अध्ययन करना जरूरी है। अब पीड़ित घर बैठे 72 घंटे के भीतर आनलाइन रिपोर्ट दर्ज करा सकता है।
इस मौके पर प्रभारी निरीक्षक कोतवाली उपेन्द्र प्रताप सिंह, पीआरओ प्रवीण कुमार सिंह सहित अधिकारी, कर्मचारी व आम लोग मौजूद रहे।