बीमा की धनराशि देने के दिए आदेश

  1. Home
  2. उत्तर प्रदेश
  3. चित्रकूटधाम

बीमा की धनराशि देने के दिए आदेश

उपभोक्ता विवाद


किसान की ठंडा लगने से हुई थी मौत बीमा की धनराशि ना मिलने पर पत्नी ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में दायर किया था मामला
संवाददाता विवेक मिश्रा 
चित्रकूट
किसान की ठंड लगने से मौत हो जाने के बाद कराए गए बीमाा की धनराशि न मिलने पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष ने एक माह के अंदर बीमा की धनराशि देने के आदेश बीमा कपंनी को दिए हैं। एक माह तक भुगतान न करने पर तय तिथि के बाद पांच प्रतिशत वार्षिक व्याज देना होगा। इसके साथ ही वाद में किए गए खर्च के पांच हजार रुपये व मानसिक क्षति पूर्ति में पांच हजार की धनराशि देने के आदेश दिए हैं।
यह जानकारी जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के रीडर एसडी ओझा ने दी। उन्होंने बताया कि शिवमरापुर क्षेत्र के चकला गुरुबाबा गांव की सुशीला देवी पत्नी स्व. शिवकुमार ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में मामला 25 अगस्त 2020 को दायर किया था। जिसमें कहा कि पति ने मुख्यमंत्री किसान सर्वहित जीवन बीमा शासन की ओर से कराया था। पति शिवशंकर 20 जनवरी 2019 को गांव से सब्जी लेकर जिला मुख्यालय कर्वी जा रहे थे। इसी बीच ठंड लगने से मौत हो गई थी।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ठंड लगने की बात कहीं गई थी। कराएं गए बीमा की धनराशि जब मांगी कई तो उसको धनराशि नहीं दी गई। इस मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष राम सूचित, सदस्य अन्जू सिंह चौहान, सुभाष चंद्र सिंह ने आदेश दिया कि एक माह के अंदर बीमा की धनराशि किसान की पत्नी सुशीला देवी को दिया जाए। यदि एक माह के अंदर भुगतान न किया तो तय तिथि के बाद पांच प्रतिशत वार्षिक व्याज देना होगा। इसके साथ ही वाद में किए गए पांच हजार रुपये व मानसिक क्षति पूर्ति में पांच हजार की धनराशि भी दी जाए।