मासूम से गलत काम करने वाले को 20 साल की सजा

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मासूम से गलत काम करने वाले को 20 साल की सजा

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संवाददाता विवेक मिश्रा   
चित्रकूट

विशेष न्यायधीश ने मासूम बालिका से दुराचार की घटना के 56 दिन के अंदर निर्णय सुनाया है। आरोप पत्र दाखिल होने के 27 दिन बाद ही दोष सिद्ध होने पर आरोपी को 20 वर्ष कठोर कारावास और 10 हजार रु अर्थदंड की सजा सुनाई है।

विशेष लोक अभियोजक तेज प्रताप सिंह ने बताया कि बीती 4 दिसम्बर 2023 को राजापुर थाने में एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता के अनुसार रात 9ः30 बजे खटवारा गांव के आजाद पुरवा निवासी सोनू रैदास उसकी सात वर्षीय बेटी को घर के सामने से उठा ले गया और अरहर के खेत में उसके साथ गलत काम किया। रक्तरंजित अवस्था में बालिका रोते हुए घर पंहुची और परिवार वालों को घटना की जानकारी दी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पीड़ित बालिका का चिकित्सीय परीक्षण कराकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। जिसके बाद से आरोपी अब तक जेल में बंद है।पुलिस ने इस मामले में 27 दिन पूर्व न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।

राजापुर क्षेत्राधिकारी निष्ठा उपाध्याय के निर्देश पर पुलिस ने समय से गवाहों को पेश कराते हुए प्रभावी पैरवी की थी। बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायधीश विनीत नारायण पांडेय ने सोमवार को निर्णय सुनाया। जिसमें दोष सिद्ध होने पर आरोपी सोनू रैदास को 20 वर्ष कठोर कारावास और 10 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।