नाबालिग से रेप के अभियुक्त को दस वर्ष कैद की सजा
संवाददाता विवेक मिश्रा
चित्रकूट
नाबालिग लड़की को घर से बहला फुसला कर ले जाने एवं दुराचार के मामले में दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने आरोपी को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 40 हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
विशेष लोक अभियोजक तेज प्रताप सिंह ने बताया कि बीती चार जनवरी 2019 को एक महिला ने मऊ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वादी के अनुसार मऊ थाना क्षेत्र के अन्तर्गत बरिया गांव निवासी राज पांडेय पुत्र रज्जन उसकी नाबालिग बेटी को बहला फुसला कर घर से ले गया और उसके साथ दुराचार किया। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पीड़िता का डाक्टरी परीक्षण कराकर 10 जनवरी 2019 को आरोपी को गिरफ्तार किया था। इसके बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश विनीत नारायण पांडेय ने फैसला सुनाया। जिसमें दोष सिद्ध अभियुक्त राज पांडेय को 10 वर्ष सश्रम कारावास के साथ 40 हजार रूपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
दुष्कर्मी को पांच वर्ष आठ माह कारावास की सजा
नाबालिग से रेप के मामले में दोष सिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट विनीत नारायण पांडेय ने जिला मुख्यालय स्थित नई दुनिया बनकट निवासी विजय कुमार पुत्र कल्लू को पांच वर्ष आठ माह कारावास के साथ ही एक हजार रुपपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन अधिकारी तेज प्रताप सिंह ने बताया कि 27 सितम्बर 2016 को वादी ने रैपुरा थाने में वादी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि नाबालिग पुत्री के साथ नई दुनिया निवासी विजय कुमार ने दुराचार किया है। बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद विशेष्ष न्यायाधीश ने फैसला सुनाया है। जिसमें अभियुक्त को पांच वर्ष आठ माह कैद के साथ ही एक हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है।