दहेज हत्या के मामले में मृतका के पति को 8 साल की कैद

संवाददाता विवेक मिश्रा
चित्रकूट
सात माह की दुधमुही बेटी की मां की दहेज हत्या के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषसिद्ध होने पर मृतका के पति को आठ वर्ष कैद की सजा सुनाई है। साथ ही मृतका के सास ससुर को भी सात -सात साल सजा सुनाई है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गोपाल दास ने बताया कि बांदा जिले के कमासिन थाने के ममसी गांव के निवासी रामनारायण पुत्र कोदा ने पहाड़ी थाने में रिपोर्ट 21जून 2015 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वादी के अनुसार उसने अपनी बेटी अभिलाषा यादव की शादी पहाड़ी थाना क्षेत्र के नहरा गांव के दिनेश पुत्र सत्य नारायण के साथ वर्ष 2013 में की थी। शादी के बाद से ही ससुरालीजन दहेज के लिए अभिलाषा का उत्पीड़न करते थे। कुछ दिन बाद अभिलाषा ने एक बेटी को भी जन्म दिया।
ससुराली जनों द्वारा लगातार अभिलाषा का उत्पीड़न किया जाता रहा। इसके बाद बीती 19 जून 2015 की रात ससुराली जनों ने अभिलाषा को लाठी डंडों से पीटकर मार डाला और फांसी में टांग दिया। इसकी सूचना मिलने वहा नहरा पंहुचा तो पूरे घटना क्रम की जानकारी हुई और उसने पहाड़ी थाने में तहरीर दी।पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया और न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।
बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद त्वरित न्यायालय के अपर जिला जज संजय कुमार ने इस मामले में दोषसिद्ध होने पर मृतका के पति दिनेश कुमार को आठ वर्ष, मृतका के ससुर सत्यनारायण व सास रेखा देवी को सात- सात वर्ष कैद की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक को सात हजार के अर्थदण्ड से दंडित किया है।