दहेज हत्या में पति को आठ साल, सास-ससुर को सात वर्ष की सजा

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दहेज हत्या में पति को आठ साल, सास-ससुर को सात वर्ष की सजा

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संवाददाता विवेक मिश्रा
चित्रकूट

दहेज हत्या के मामले में दोष सिद्ध होने पर त्वरित न्यायालय ने मृतका के पति को आठ वर्ष कारावास के साथ ही सास, ससुर को सात-सात वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक को सात हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गोपाल दास ने बताया कि राजापुर थाना ़क्षेत्र के देवारी गांव के निवासी रामप्रकाश पुत्र कल्लूराम ने बीती 8 अक्टूबर 2019 को बहिलपुरवा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वादी के अनुसार उसने अपनी बेटी राखी की शादी 8 जून 2019 को ऐचवारा गांव के निवासी अनिल कुमार उर्फ सोनू पुत्र सत्यनारायण के साथ की थी।

शादी के एक सप्ताह बाद से ही ससुरालीजन दहेज को लेकर राखी को परेशान करने लगे थे। इसकी जानकारी मिलने पर वह बेटी के ससुराल गया और आरजू मिन्नत करते हुए और ज्यादा दहेज देने में असमर्थता जाहिर की। इसके बाद रक्षाबंधन त्योहार में बेटी मायके आई और त्योहार के बाद उसका पति अनिल कुमार वापस ससुराल ले गया। जहां ससुरालीजनों ने बीती सात अक्टूबर 2019 को बेटी को मार डाला। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया था और न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।

बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद मंगलवार को त्वरित न्यायालय के अपर जिला जज संजय कुमार ने निर्णय सुनाया। जिसमें दोष सिद्ध होने पर मृतका के पति अनिल कुमार उर्फ सोनू को आठ वर्ष कारावास तथा ससुर सत्यनारायण व सास रंची देवी को सात-सात वर्ष कारावास की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक आरोपी को सात हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।