नाबालिग से दुराचार के मामले में अभियुक्त को 20 वर्ष कारावास

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नाबालिग से दुराचार के मामले में अभियुक्त को 20 वर्ष कारावास

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:आरोपी के माता-पिता को भी अर्थदंड की सुनाई सजा

संवाददाता विवेक मिश्रा  
चित्रकूट

बकरी चराने गई नाबालिग लडकी के साथ दुराचार करने के मामले में दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने आरोपी को 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही सात हजार रूपए के अर्थदण्ड से भी दण्डित किया है। इसके अलावा मुख्य आरोपी के माता-पिता को भी 4-4 हजार रूपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई है।

विशेष लोक अभियोजक तेज प्रताप ने बताया कि रैपुरा थाना क्षेत्र में एक महिला ने बीती सात जुलाई 2022 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता महिला के अनुसार बीती 6 जुलाई 2022 को दोपहर एक बजे उसकी 14 वर्षीय बेटी अपनी धान की फसल की रखवाली कर रही थी। साथ ही बकरी भी चरा रही थी। इस दौरान खेत से दूर भाग रही बकरी को पकडने के लिए उसकी बेटी कुछ दूर निकल गई। इस दौरान वहां गुड्डू पहुंच गया और उसकी बेटी को जबरन तालाब के पास घसीट कर ले गया। जहां उसके साथ दुराचार करने के बाद घर मे ना बताने की धमकी दी। घर लौटने पर बेटी ने पूरे मामले की जानकारी दी। जिसके बाद वह उलहना देने के लिए आरोपी के घर गई। जहां गुड्डू के पिता किशोरी व मां विसमतिया ने भी गालीगलौज किया और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया और न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।

बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीले सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश रेनू मिश्रा ने बुधवार को इस मामले में निर्णय सुनाया। जिसमें नाबालिग लडकी के साथ दुष्कर्म का दोष सिद्ध होने पर आरोपी रैपुरा थाने के भौरीं गांव के गेटा का पुरवा निवासी गुड्डू को 20 वर्ष कठोर कारावास के साथ सात हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। साथ ही मुख्य आरोपी के पिता किशोरी लाल व माता विषमतिया को भी 4-4 हजार रूपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।