चित्रकूट में विवाहिता की हत्या के मामले में पति, सास, ननद को उम्रकैद

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चित्रकूट में विवाहिता की हत्या के मामले में पति, सास, ननद को उम्रकैद

चित्रकूट में विवाहिता की हत्या के मामले में पति, सास, ननद को उम्रकैद

बंटवारे के विवाद में विवाहिता को मारकर कुएं में लटकाने के मामले में


संवाददाता विवेक मिश्रा 

चित्रकूट

बंटवारे के विवाद में विवाहिता को मारकर कुएं में लटकाने के मामले में दोषसिद्ध होने पर न्यायालय ने मृतका के पति, सास और ननद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक को 30 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार सिंह व अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अजय कुमार सिंह ने बताया कि मामले में मुकेश निषाद ने मऊ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि बहन ललता देवी का पारिवारिक बंटवारे को लेकर सास मल्ही देवी से विवाद हुआ था। इसके चलते ससुरालीजनों ने उसकी बहन के साथ मारपीट की और सात जनवरी 2020 की रात जान से मार दिया। आरोपियों ने पुलिस और लोगों को गुमराह करने के उद्देश्य से मृतका के शव को गांव के बाहर कुएं में लटका दिया था। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद न्यायालय में मऊ थानांतर्गत छिवली निवासी मृतका के पति शोभालाल पुत्र मोतीलाल, सास मल्ही देवी व ननद कुसुमकली उर्फ भुजंगी पत्नी राजाराम उर्फ राजा निवासी सोती का पुरवा राजापुर के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया था। बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद इस मामले में न्यायालय ने शुक्रवार को निर्णय सुनाया। दोष सिद्ध होने पर हत्यारोपी पति शोभालाल, सास मल्ही देवी व ननद कुसुमकली को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इसके अलावा प्रत्येक को 30 हजार रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया है।