पड़ोसी की हत्या में पति, पत्नी और बेटे को उम्रकैद

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पड़ोसी की हत्या में पति, पत्नी और बेटे को उम्रकैद

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सत्र न्यायाधीश विकास कुमार प्रथम ने सुनाया फैसला

संवाददाता विवेक मिश्रा 
चित्रकूट

पड़ोसी को घर से घसीट कर लाने और उसकी गला काट कर हत्या के मामले में दोष सिद्ध होने पर जिला सत्र न्यायाधीश विकास कुमार प्रथम ने हत्यारोपी पति, पत्नी और बेटे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अर्थदंड से भी दंडित किया है।

जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्याम सुंदर मिश्रा ने बताया कि लगभग एक वर्ष पहले हुए इस हत्याकांड में कड़ैहापुरवा सर्दी खुर्द निवासी हेतराम आदिवासी ने बरगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस को दी गई तहरीर में वादी ने कहा था कि उसका भतीजा रामकैलाश (46) बीती एक मई को रात नौ बजे अपने घर में था। इस दौरान पड़ोस में रहने वाला धर्मराज आदिवासी अपने पिता समरजीत और मां सरोज देवी के साथ रामकैलाश के दरवाजे पहुंचकर गालीगलौज करने लगा। विरोध करने पर तीनों लोग उसे घसीट कर अपने दरवाजे तक ले गए। इसके बाद समरजीत व उसकी पत्नी सरोज ने रामकैलाश को पकड़ लिया और उनके बेटे धर्मराज ने हसुवा से उसकी गर्दन में जानलेवा हमला कर दिया। जिससे रामकैलाश वहीं गिर गया और गर्दन में घाव होने के कारण मौके पर ही उसकी मौत हो गई।

घटना के प्रत्यक्षदर्शी मृतक के चाचा हेतलाल की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस ने तीनों हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। साथ ही न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। एक साल पहले हुए इस हत्याकांड में अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के चलते अब तक तीनों हत्यारोपियों की जमानत नहीं हो सकी।

बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद शुक्रवार को जिला सत्र न्यायाधीश विकास कुमार प्रथम ने निर्णय सुनाया। जिसमें दोष सिद्ध होने पर हत्यारोपी धर्मराज, उसके पिता समरजीत व मां सरोज देवी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही प्रत्येक आरोपी को 11 हजार रूपए अर्थदंड से दंडित किया है।