दहेज हत्या के दोषी पति को उम्रकैद की सजा

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दहेज हत्या के दोषी पति को उम्रकैद की सजा

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बीस हजार रुपए अर्थदंड से भी किया दंडित

संवाददाता विवेक मिश्रा 
चित्रकूट

दहेज हत्या के मामले मे अपर जिला जज फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी पति को उम्र कैद की सजा सुनाते हुए बीस हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया है। न्यायालय का फैसला आने के बाद आरोपी को जिला कारागार रगौली भेज दिया गया है। सहायक अभियोजन अधिकारी गोपाल दास ने बताया की फतेहपुर जनपद के कारीकांत धाता गांव के मोहम्मद हारून पुत्र पीर मोहम्मद ने राजापुर थाने मे 23 मई 2021 को तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसने अपनी पुत्री गुल्पशा बेगम की शादी 4 अप्रैल 2019 को राजापुर थाना क्षेत्र के बिहरंवा गांव निवासी मोहम्मद इलियास पुत्र मूसा के साथ की थी।शादी के बाद से ससुरालीजन उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करते रहे। अक्सर उसकी पुत्री के साथ मारपीट करते थे।

पुत्री घटना की जानकारी अपने मायके मे बताती थी। इस पर कई बार समझौता भी हुआ। 23 मई 2021 को ससुरालियों ने उसकी फांसी लगा कर हत्या कर दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ न्यायालय मे आरोप पत्र दाखिल किया।

सोमवार को अपर जिला जज फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश नीरज श्रीवास्तव ने दोनो पक्षो के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनने के बाद मृतका महिला गुल्पशा बेगम के पति मोहम्मद इलियास पर हत्या का दोष सिद्ध होने पर आजीवन करावास की सजा सुनाई है। साथ ही बीस हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया है। न्यायालय का फैसला आने के बाद उसे जिला कारागार रगौली भेज दिया गया है।