दहेज हत्या के दोषी पति को 20 वर्ष कैद

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दहेज हत्या के दोषी पति को 20 वर्ष कैद

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:अपर जिला जज की अदालत ने सुनाया फैसला 

संवाददाता विवेक मिश्रा   
चित्रकूट

दहेज हत्या के मामले मे दोष सिद्ध होने पर आरोपी पति को न्यायलय ने 20 वर्ष के कठोर कारावास के साथ ही 12 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अभियोजन अधिकारी गोपाल दास ने बताया कि राजापुर थाना क्षेत्र के गोबरौल गांव निवासी संजय तिवारी पुत्र वेद प्रकाश ने रैपुरा थाना मे तहरीर दी थी कि उसकी बहन निहारिका देवी की शादी लौरी गांव के धीरेन्द्र प्रताप शुक्ला ऊर्फ कल्लू के साथ 16 फरवरी 2016 को हुई थी। शादी के बाद से ही निहारिका का पति उसे मरता पीटता था।

सात नवम्बर 2022 को उसके पति ने फोन कर कहा कि अपनी बहन को यहां से ले जाओ नही जान से मार दूंगा। दोपहर को गांव के लोगो ने फोन कर बताया कि बहन को ससुरालियो ने फांसी लगा कर हत्या कर दी है। जब मायके पक्ष के लोग बहन की ससुराल गए तो देखा कि बहन का अंतिम संस्कार करने की तैयारी मे जुटे है।

पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी के खिलाफ न्यायलय मे आरोप पत्र दाखिल किया। मंगलवार को अपर जिला जज नीरज श्रीवास्तव ने दोनों पक्षो के अधिवक्ताओ की दलिलो को सुनने के बाद फैसला सुनाया। जिसमें दोष सिद्ध आरोपी धीरेन्द्र प्रताप शुक्ला ऊर्फ कल्लू को 20 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया है। साथ ही 12 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। न्यायलय का फैसला आने के बाद आरोपी को जिला कारागार रागौली भेज दिया गया है।