दहेज हत्या में पति, सास, ससुर को सात वर्ष कैद

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दहेज हत्या में पति, सास, ससुर को सात वर्ष कैद

दहेज


संवाददाता विवेक मिश्रा 

चित्रकूट

दहेज हत्या के मामले में दोष सिद्ध होने पर त्वरित न्यायालय ने मृतका के पति और सास-ससुर को सात वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक को चार हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गोपाल दास ने बताया कि बांदा जिले के कमासिन थाने के पछौंहा गांव निवासी पचिनिया देवी ने पांच जुलाई 2020 को राजापुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वादिया के अनुसार उसने अपनी बेटी ज्योति की शादी घटना से तीन साल पहले राजापुर थाने के पैकौरा गांव के निवासी नरेन्द्र कोटार्य पुत्र छोटेलाल के साथ की थी। शादी में सामर्थ के अनुसार दान दहेज देने के बाद भी ज्योति का पति नरेन्द्र, सास सेमिया व ससुर छोटेलाल दहेज में 50 हजार रूपए अतिरिक्त मांग कर रहे थे। साथ ही दहेज के लिए ज्योति को प्रताडित करते थे। यह बात ज्योति ने मायके वालों को बताई थी। मायके पक्ष द्वारा दहेज देने से मना करने पर बीती पांच जुलाई 2020 को अपरांह तीन बजे ज्योति को मिट्टी को तेल छिडककर जलाकर मार दिया गया। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।
बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीले सुनने के बाद त्वरित न्यायालय के अपर जिला जज संजय कुमार ने धारा 498 ए, धारा 304 बी, धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने मृतका के पति नरेन्द्र कोरी, सास सेमिया और ससुर छोटेलाल को सात-सात वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक आरोपी को चार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।