डकैत खरदूषण को गैंगेस्टर के मामले में छह वर्ष सात माह की सजा

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डकैत खरदूषण को गैंगेस्टर के मामले में छह वर्ष सात माह की सजा

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संवाददाता विवेक मिश्रा 
चित्रकूट

जेल में बंद दस्यु खरदूषण को गैंगेस्टर के मामले में दोष सिद्ध होने पर त्वरित न्यायालय ने छह वर्ष सात माह के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रूपए अर्थदण्ड से दंडित किया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सनद कुमार मिश्रा ने बताया कि बीती 15 अक्टूबर 2014 को तत्कालीन बहिलपुरवा थाना प्रभारी सशीन्द्र प्रसाद शुक्ला ने दस्यु खरदूषण एवं उसके गिरोह के छह सदस्यों के विरूद्ध गैगेस्टर एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया था। पुलिस ने इस मामले में विवेचना के बाद आरोप पत्र दाखिल किया था।

बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद त्वरित न्यायालय के अपर जिला जज सुशील कुमार वर्मा ने बुधवार को निर्णय सुनाया। जिसमें दोष सिद्ध होने पर आरोपी दस्यु मऊ क्षेत्र के नेउरा निवासी खरदूषण उर्फ भईयन उर्फ टाइगर पुत्र हीरालाल को छह वर्ष सात माह के सश्रम कारावास और 10 हजार रूपए अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।