चचेरे भाई की हत्या में चार सगे भाईयों को उम्रकैद
संवाददाता विवेक मिश्रा
चित्रकूट
पांच रुपये के विवाद में चचेरे भाई को घर में घुसकर मौत के घाट उतारने के मामले में चार सगे भाईयों को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक को साढ़े बारह हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्यामसुंदर मिश्रा ने बताया कि बीती 17 जनवरी 2017 को मऊ थाना क्षेत्र के अंतर्गत डाक बंगला मऊ की निवासी प्रेमा देवी पत्नी छंगूलाल यादव ने मऊ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
प्रेमा के अनुसार पुत्र लवलेश यादव व उमेश उर्फ लाला यादव पुत्र चन्ना यादव के बीच पांच रुपये के लेनदेन को लेकर विवाद हुआ था। जिसे मौके पर मौजूद लोगों ने समझाकर शांत करा दिया था, किंतु इसके बाद 17 जनवरी को रात नौ बजे उमेश अपने भाई दिनेश उर्फ टेनी, राजू व भईवा पुत्रगण चुन्ना यादव के साथ लाडी, कुल्हाड़ी व बाका लेकर घर आया। यहां चारों भाई घर के अंदर घुसकर गालीगलौज करने लगे और घर के सदस्यों के साथ मारपीट शुरू कर दी। इस हमले में लवलेश घर के आंगन में गिर गया और उसकी मौत हो गई। हमलावरों ने लवलेश के पिता छंगूलाल के साथ भी मारपीट की।
पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। साथ ही न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। बचाव और अभियोजन पक्ष की दलीले सुनने के पश्चात जिला जज विकास कुमार प्रथम ने बुधवार को निर्णय सुनाया। दोष सिद्ध होने पर हत्यारापी चारों सगे भाई उमेश उर्फ लाला, दिनेश उर्फ टेनी, राजू व भईवा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक को 12 हजार 500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।