किशोरी का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म के मामले मे दोषी पांच अभियुक्तो को बीस वर्ष का कठोर कारावास

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किशोरी का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म के मामले मे दोषी पांच अभियुक्तो को बीस वर्ष का कठोर कारावास

किशोरी का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म के मामले मे दोषी पांच अभियुक्तो को बीस वर्ष का कठोर कारावास


:त्वरित न्यायालय अपर जिला जज ने सुनाया फैसला

संवाददाता विवेक मिश्रा 
चित्रकूट

घर से  दुकान जा रही किशोरी को दबंगो द्वारा अगवा कर सामूहिक दुष्कर्म व साक्ष्यों को  छिपाने के मामले मे अपर जिला जज फास्ट्रैक कोर्ट की अदालत ने पांच आरोपियों को बीस - बीस वर्ष के कठोर करावास से दण्डित किया है।न्यायाधीश ने फैसले मे सभी अरोपियो पर अर्थदंड का भी सुनाया है। न्यायालय  का फैसला आने के बाद सभी आरोपियों को न्यायिक  अभिरक्षा मे जिला कारागार भेज दिया गया है। 

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गोपाल दास ने बताया कि पीड़िता के पिता ने बीती 10 सितम्बर 2017 को मऊ के तत्कालीन एसडीएम को इस आशय का शिकायती पत्र दिया था। शिकायतकर्ता के अनुसार बीती 15 जून 2017 को वह अपने पिता व भाई के साथ बड़ी बेटी की वरीक्षा के लिए प्रयागराज जनपद गया था। उसी दिन उसकी छोटी बेटी उम्र लगभग (15)वर्ष सामग्री लेने के लिए दोपहर 12 बजे दुकान जा रही थी। इस दौरान रास्ते में रैपुरा थाना क्षेत्र के खोर गांव के निवासी बसंतलाल ने अपने घर के बाहर उसकी बेटी का मुँह दबाया और घर के अंदर बंद कर दिया। तालाब से नहा कर घर जा रहे पीड़िता किशोरी के भाई ने देखा तो वह मौके पर गया उसने दरवाजा खुलवाने का प्रयास किया। इस पर बसंतलाल के भाई फूलचंद्र और पिता रामबहादुर ने उसे गाली गलौज कर भगा दिया।जिस पर वह घर आया उसने घटना की जानकारी अपनी माँ  से बताई ।माँ  ने घटना की सूचना 100 पुलिस को दी  टीम मौके पर पंहुची,किंतु तब तक लड़की को गायब किया जा चुका था। कई महीनों के बाद लड़की का पता चलने के बाद पुलिस के साथ जाकर मध्यप्रदेश से शिकायतकर्ता लड़की को वापस घर लाया था। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद लड़की का बयान दर्ज कराया और चिकित्सीय परीक्षण कराया। जिसमें पीड़िता के अनुसार आरोपियों ने अपहरण के बाद उसके साथ कई लोगों ने दुराचार किया और मध्य प्रदेश में बेच दिया।

पीड़िता के बयानों के आधार पर पुलिस ने इस मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा और न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। सोमवार को त्वरित न्यायालय के अपर जिला जज संजय कुमार ने दोनो पक्षो के अधिवक्ताओ  की दलीलो को सुनने के बाद अभियुक्तो   बसंतलाल, योगेश उर्फ उगेश, फूलचंद्र, अजय गुप्ता व अमृतलाल पर दोष सिद्ध होने पर बीस - बीस वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है।साथ ही  बसंतलाल, योगेश उर्फ उगेश, अजय गुप्ता को 27-27 हजार रुपये अर्थदंड सुनाया है।अभियुक्त फूलचंद्र को 30 हजार रुपये अर्थ दंड सुनाया है ।और अमृतलाला को 32 हजार रुपये के अर्थ दंड से दण्डित किया है।न्यायाधीश ने अपने फैसले मे अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को प्रतिकर के रूप मे देने का आदेश दिया है । न्यायालय का फैसला आने के बाद सभी आरोपियों को जिला कारागार रगौली भेज दिया गया है ।