भारतीय न्याय संहिता की धाराओं में पहला मामला दर्ज

संवाददाता विवेक मिश्रा
चित्रकूट
मकान में कब्जा करने की नीयत से बच्चों के साथ बेटी ने जबरन घुसकर विधवा मां की पिटाई की। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता के तहत पहले दिन मुकदमा दर्ज कर मेडिकल परीक्षण कराया है।
मारपीट का यह मामला मुख्यालय के कच्ची छावनी में सोमवार की सुबह करीब दस बजे हुआ। विधवा सुशीला पत्नी छेदीलाल बौरिया ने कोतवाली में दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा कि पुत्री उर्मिला पत्नी बृजलाल अपने बेटे बड़का व बेटी ऊषा के साथ घर आई और कब्जे को लेकर गालीगलौज कर पिटाई की। जान से मारने की धमकी दी है। पुलिस ने तीनो आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) धारा 333, 115, 352, 351 (2) के तहत मामला दर्ज कर पीड़ित महिला का मेडिकल परीक्षण कराया है।