दोषसिद्ध आरोपी को एक लाख रुपये अर्थदंड

  1. Home
  2. उत्तर प्रदेश
  3. चित्रकूटधाम

दोषसिद्ध आरोपी को एक लाख रुपये अर्थदंड

दोषसिद्ध आरोपी को एक लाख रुपये अर्थदंड 


दो वर्ष की परिवीक्षा पर रहेगा आरोपी

संवाददाता विवेक मिश्रा 

चित्रकूट

 गैर इरादतन हत्या के मामले में दोष सिद्ध होने पर जिला जज विष्णु कुमार ने आरोपी को एक लाख रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। साथ ही इस अर्थदंड की धनराशि में से 90 हजार रुपये मृतक की पत्नी को देने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा आरोपी को दो साल की परिवीक्षा पर छोड़ने का आदेश दिया गया है।

जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्यामसुंदर मिश्रा ने बताया कि पहाड़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत सिकरिया गांव की निवासी राजू यादव पत्नी गोरेलाल यादव ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके पति गोरेलाल पुत्र नत्थू यादव 12 जनवरी 2015 को गांव के बाहर तालाब किनारे बकरियों के लिए बबूल की पत्ती लेने गए थे। इस दौरान तौरा गांव के निवासी बबुली उर्फ रामसुमेर पटेल पुत्र गयादीन ने उसके पति की कुल्हाड़ी खींचकर पिटाई शुरू कर दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। पीड़िता द्वारा चीखपुकार किए जाने पर गांव के लोग आ गए जिससे हमलावर जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया। इस घटना के लगभग एक सप्ताह बाद इलाज के दौरान गोरेलाल की मृत्यु हो गई थी। पुलिस ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज करने के बाद न्यायालय में बबुली उर्फ रामसुमेर के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था।

बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद जिला जज विष्णु कुमार शर्मा ने निर्णय सुनाया, जिसमें धारा 304 504 व 506 के तहत दोषी पाए जाने पर आरोपी बबुली उर्फ रामसुमेर पटेल को एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जिसमें 90 हजार रुपये मृतक गोरेलाल की विधवा पत्नी राजू को दिए जाएंगे। साथ ही आरोपी को दो वर्ष की परिवीक्षा का भी लाभ दिया गया।