लापरवाही पर डीडी, डीपीआरओ, एडीपीआरओ निलंबित

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लापरवाही पर डीडी, डीपीआरओ, एडीपीआरओ निलंबित

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संवाददाता विवेक मिश्रा
चित्रकूट

पंचायतों के ग्राम निधि खाते में आवंटित धनराशि में 22 लाख रुपये का अनियमित तरीके से भुगतान करने के मामले में कार्यवाही शुरू हो गई है। इसी मामले में सचिवों के बाद जांचोपरांत उप निदेशक पंचायत चित्रकूट धाम मंडल, डीपीआरओ व एडीपीआरओ को निलंबित कर दिया गया है। मंडल में पूर्व में तैनात रहे उप निदेशक व डीपीआरओ के खिलाफ जांच कर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं।

ग्राम पंचायतों के ग्राम निधि खाते में आवंटित धनराशि का अनियमित तरीके भुगतान किया गया है। पिछले चार साल के भीतर हुए भुगतान में नियमों की अनदेखी जांच के दौरान सामने आई हैं। पंचायतों ने खर्च के बिल प्रमाण कही उपलब्ध नहीं करा पाए। पहाड़ी व मानिकपुर ब्लाक की पंचायतों में 22.82 लाख रूपये की अनयिमितता पाए जाने पर नौ दिसंबर को डीपीआरओ कुमार अमरेंद्र ने 17 सचिवों पर मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में शासन के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने लापरवाही पाए जाने पर उप निदेशक पंचायत चित्रकूट धाम मंडल संजय यादव, डीपीआरओ चित्रकूट कुमार अमरेंद्र व एडीपीआरओ रमेश चंद्र गुप्ता को निलंबित कर निदेशालय से संबद्ध कर दिया गया है। पूर्व में उप निदेशक रहे मौजूदा बस्ती मंडल के डीडी समरजीत यादव व चित्रकूट के डीपीआरओ तुलसीराम मौजूदा तैनाती कन्नौज के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई करते हुए जांच के निर्देश दिए गए हैं।

विभागीय कार्रवाई करने के दिए आदेश

पंचायती राज के अपर मुुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने डीएम चित्रकूट के अलावा प्रदेश के पंचायती राज के निदेशक को जारी पत्र में निर्देश दिए हैं कि प्रकरण से संबंधित सहायक विकास अधिकारी, पंचायत से संबंधित सचिव को निलंबित कर विभागीय कार्रवाई की जाए। संबंधित ग्राम पंचायत जहां से अनियमिता हुई है। खातों के संचालन को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया जाए। जनपद चित्रकूट में इस योजना से संबंधित डीसी डीपीएम और एडीपीएम तथा मुख्यालय स्तर पर योजना से संबधित स्टेट कंसलटेंट की सेवाएं समाप्त किया।