सरेशाम दुकानदार की गोली मार कर हत्या किये जाने के मामले में दो हत्यारोपियों को न्यायालय ने सुनाई उम्रकैद की सजा

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सरेशाम दुकानदार की गोली मार कर हत्या किये जाने के मामले में दो हत्यारोपियों को न्यायालय ने सुनाई उम्रकैद की सजा

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संवाददाता विवेक मिश्रा  
चित्रकूट

परचून दुकानदार की हत्या के मामले में  दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने दो हत्यारोपियों को आजीवन कारावास व 30-30 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अजय कुमार सिंह ने बताया कि आठ जनवरी 2012 को वादी कमलेश कुमार पाण्डेय पुत्र शिवऔतार निवासी शिवरामपुर ने शिवरामपुर चौकी में  तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी की अज्ञात लोगों ने उसके पुत्र राकेश पांडेय उर्फ छोटू अपनी दुकान पर था। तभी दुकान में दो लोग किराना का सामन लेने आये रुपया मांगने पर उक्त लोगो ने पुत्र राकेश पाण्डेय की गोली मारकर हत्या कर दी थी। तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक अशोक कुमार मिश्रा ने मुकदमें की विवेचना की। विवेचना से प्रकाश में आये अभियुक्त सुखराज को 20 सितम्बर 2012 को घटना में प्रयुक्त अवैध तमंचा के साथ गिरफ्तार किया था। साथ ही अभियुक्त सुरेन्द्र को 24 सितम्बर को पकड़ा गया था। पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया।

बचाव व अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम रवीन्द्र कुमार श्रीवास्तव ने दोष सिद्ध होने पर शुक्रवार को निर्णय सुनाया। जिसमें हत्याभियुक्त सुरेन्द्र कुमार पांडेय पुत्र शिव कुमार पांडेय निवासी गोबरिया व सुखराज पुत्र तिजौला निवासी कोर्टही थाना विसण्डा जनपद बांदा हाल पता लाही की मण्डी अतर्रा जनपद बांदा को उम्र कैद की सजा व तीस - तीस हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। अभियुक्त सुखराज को आर्म्स एक्ट में 2 वर्ष का कारावास व 2 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।