कोर्ट की अवमानना पर हिरासत में लिए गए दरोगा

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कोर्ट की अवमानना पर हिरासत में लिए गए दरोगा

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माफीनामा के बाद हुए रिहा

संवाददाता विवेक मिश्रा 
चित्रकूट

 समय से वांछित आख्या न भेजनें व न्यायलय के आदेश की अवमानना करना दरोगा को भारी पड़ गया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सूर्यकान्तधर दुबे ने चौकी प्रभारी परिक्रमा मार्ग खोही को हिरासत मे ले लिया। जिन्हे बाद में माफीनामा स्वीकार कर रिहा किया गया है।

अधिवक्ता मनोज कंचनी ने बताया कि नवम्बर 2023 से प्रतापगढ़ जिले का एक ट्रक जिला खनिज अधिकारी द्वारा सीज कर पुलिस लाइन चित्रकूट मे खड़ा कराया था। जिसके बाद ट्रक मालिक द्वारा पुलिस लाइन से ट्रक चोरी कर लिए जा रहा था। पुलिस ने ट्रक मालिक के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज किया था। जिसकी विवेचना परिक्रमा मार्ग खोही चौकी प्रभारी कर रहे थे। न्यायालय ने इस मामले में वांछित आख्या मांगी थी। चौकी प्रभारी ने समय पर आख्या न्यायलय मे नहीं प्रस्तुत किया। जिस पर 12 अप्रैल को चौकी प्रभारी को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए न्यायालय मे व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिए। इस आदेश का भी चौकी प्रभारी ने अवहेलना किया। जब चौकी प्रभारी सोमवार को सीजेएम कोर्ट पहुंचे तो न्यायधीश ने उन्हें हिरासत मे ले लिया। हालाकि शाम को पुलिस अधिकारियो की आरजू मिन्नत के बाद न्यायधीश ने माफीनामा स्वीकार करते हुए चौकी प्रभारी को रिहा कर दिया है।