दहेज लोभियों की शिकायत करे कार्यालय व हेल्पलाइन नंबरों में
संवाददाता विवेक मिश्रा
चित्रकूट
जिला प्रोबेशन अधिकारी पंकज कुमार मिश्र ने जानकारी देते हुए बताया कि दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत जनमानस को अवगत कराना है कि दहेज समाज की कुरीतियों को बढ़ावा देता है। जिससे समाज में अप्रिय घटनाएं होती है। दहेज लेना एवं दहेज देना दहेज निषेध अधिनियम के अंतर्गत अपराध माना गया है। सभी को इस कुरीति को खत्म करने के लिए सार्थक प्रयास किए जाने की नितांत आवश्यकता है।
जनपद में दहेज से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत के लिए कार्यालय जिला दहेज प्रतिषेध अधिकारी जिला प्रोबेशन अधिकारी में संपर्क किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त महिला कल्याण विभाग से संचालित वन स्टाफ सेंटर चित्रकूट में जाकर दहेज से संबंधित शिकायती प्रार्थना पत्र दिए जा सकते हैं। साथ ही केंद्र प्रबंधक के दूरभाष नंबर 8957855731 एवं महिला हेल्पलाइन नंबर 181 पर संपर्क कर सकते हैं।