आयोग की गाइड लाइन से चुनाव प्रचार में खर्च करें प्रत्याशी: डीएम

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आयोग की गाइड लाइन से चुनाव प्रचार में खर्च करें प्रत्याशी: डीएम

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राजनैतिक दलों के साथ बैठक करते डीएम


राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ की बैठक

संवाददाता विवेक मिश्रा 
चित्रकूट

लोक सभा चुनाव मे राजनैतिक दलों द्वारा किये जाने वाले व्यय पर कलेक्ट्रेट सभागार मे डीएम ने राजनैतिक दलों के पदाधिकारीयों के साथ बैठक की बैठक मे उन्होंने कहा की आदर्श अचार संघिता का पालन होना चाहिए। 

शुक्रवार को जिला निर्वाचन अधिकारी ने समस्त राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों से कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा व्यय अनुवीक्षण के संबंध में जो दिशा निर्देश दिए गए उसका अच्छी तरह से अध्ययन करके पालन कराया जाए। लोकसभा निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशी के लिए निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा 95 लख रुपए होगी। यह सीमा नामांकन तिथि एवं मतगणना की तिथि दोनों तिथियां को सम्मिलित करते हुए प्रत्याशी एवं उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा की जाएगी। निर्वाचन बैंक के प्रयोजन के लिए प्रत्याशी स्वयं या अपने निर्वाचन एजेंट के साथ संयुक्त रूप से बैंक खाता खोल सकता है। खाता कोऑपरेटिव बैंक या डाकघर सहित किसी भी बैंक में खोले जा सकते हैं। सभी निर्वाचन संबंधी आदान प्रदान प्राप्ति एवं भुगतान इसी खाते से ही करने होंगे। अकाउंट पेई चेक के माध्यम से समस्त व्यय करेगा। यदि प्रत्याशी द्वारा किसी की भी मद के लिए किसी व्यक्ति, हस्ती को राशि देय है तथा संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान यह राशि 10 हजार रुपए से अधिक नहीं है तो निर्वाचन प्रयोजन के लिए खोले गए बैंक खाते से इस राशि का आहरण कर यह व्यय नगद रूप में किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि प्रत्याशियों के प्रचार के दौरान दस वाहनों से अधिक नहीं चलेंगे।

पोस्टर, बैनर, पंम्पलेट आदि में मुद्रक प्रकाशक का नाम अवश्य छपा रहना चाहिए। प्रत्याशियों के आपराधिक इतिहास को भी समाचार पत्रों में तीन बार प्रकाशित कराया जाए। उन्होंने कहा कि रैली, सभाओं, नुक्कड़ नाटक आदि के भी परमीशन अवश्य लें।

निर्वाचन के दौरान प्रत्येक प्रत्याशी को रजिस्टर भी बनाना होगा। उसमें आय व्यय का पूरा लेखा जोखा रखना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि व्यय प्रेक्षक भी बैठक करेंगें। जिसमें व्यय रजिस्टर का अवलोकन किया जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग की गाइड लाइन का पालन करें। उन्होंने यह भी बताया कि जो परमीशन के लिए सुविधा पोर्टल लागू किया गया है उसी में ऑनलाइन आवेदन करें। ताकि समय से परमीशन दी जा सके।

वरिष्ठ कोषाधिकारी रमेश सिंह ने वाहनों पर रक्षा दल, पंपलेट, पोस्टर, प्रचार सामग्री का उपयोग, प्रिंट मीडिया, अखबार, सोशल मीडिया का इस्तेमाल, स्टार प्रचारकों पर व्यय आदि के बारे में विस्तृत जानकारी दी।

बैठक में एडीएम उमेश चन्द्र निगम, अग्रणी जिला प्रबंधक इंडियन बैंक तुलसीराम, सहायक कोषाधिकारी अवधेश प्रताप सिंह सहित संबंधित अधिकारी एवं कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष कुशाल सिंह पटेल, बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष शिवबाबू वर्मा आदि मौजूद रहे।