आशा कार्यकत्री ने युवक पर अभद्रता का लगाया आरोप
संवाददाता विवेक मिश्रा
चित्रकूट
थाना मऊ के एक ग्राम की विधवा आशा कार्यकत्री जब ग्राम में हर घर दस्तक अभियान के तहत कार्य कर रही थी तभी ग्राम के एक व्यक्ति के घर जाने पर उसका हाथ पकड़ कर जबरन घर के अंदर घसीट लिया। अंदर ताला लगा लिया। गला दबाकर पटक दिया। अश्लील हरकते करने का प्रयास करने लगा। विरोध कर शोर मचाया तो लात घूसो से जमकर मारापीटा। गला दबाकर जान से मारने का असफल प्रयास किया। चीखपुकार सुन पुत्र आया और आरोपी का दरवाजा खटखटाया। इस पर वह कामांधी युवक ने धमकी दी कि इस बार तो बच गई, दुबारा नहीं बच पाएगी।
भुक्तभोगी ने बताया कि हमलावर की पिटाई से शरीर में अंदरूनी चोटे आई है। घटना की रिपोर्ट थाने में बीएनएस 2023 धारा 75 व 115 (2), 351 (2), 127 (2), 109 के तहत अपराध संख्या 210/2024 में दर्ज की गई है। भुक्तभोगी आशा ने बताया कि कामांधी गृहस्वामी घटना के बाद से फरार है। वहीं उसके पुत्र ने बताया कि उक्त गृहस्वामी इसके पूर्व भी जानलेवा हमला कर चुका है। घटना की तहरीर संबंधित थाने में दिए जाने पर आरोपी को अशांति फैलाने के आरोप में जेल भेजा जा चुका है।