भ्रष्टाचार के अभियुक्त लेखपाल को मा0 न्यायालय द्वारा 03 वर्ष का कठोर कारावास व 25000 रु0 का अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई

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भ्रष्टाचार के अभियुक्त लेखपाल को मा0 न्यायालय द्वारा 03 वर्ष का कठोर कारावास व 25000 रु0 का अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई

भ्रष्टाचार के अभियुक्त लेखपाल को मा0 न्यायालय द्वारा 03 वर्ष का कठोर कारावास व 25000 रु0 का अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई

बलरामपुर पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा एक माह में सजा कराए जाने हेतु चलाए जा रहे ऑपरेशन


संवाददाता के बी गुप्ता 

बलरामपुर : बलरामपुर पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा एक माह में सजा कराए जाने हेतु चलाए जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन के तहत चिन्हित मुकदमों में पुलिस अधीक्षक बलरामपुर श्री केशव कुमार के निर्देशन में निरन्तर प्रभावी पैरवी कर दोषी अभियुक्तों को सजा कराये जाने के अभियान के क्रम में लेखपाल प्रेमचन्द्र वर्मा पुत्र बशबहादुर वर्मा नि0 रसूलपुर खान थाना खोड़ारे जिला गोण्डा तत्कालीन बतौर लेखपाल सेवपूरे तेन्दुवा तहसील सदर गोण्डा में नियुक्त थे, उक्त लेखपाल अपने क्षेत्र में पेट्रोल पम्प स्वतंत्रता संग्राम सेनानी डीजल पम्प के पास ओम प्रकाश के चाय की दुकान पर बहद ग्राम रेहरा बाजार में श्री जगन्नाथ प्रसाद पाण्डेय निरीक्षक उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान फैजाबाद द्वारा सौ-सौ के 20 नोट रिश्वत के रूप में लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गये। रंगे हाथ पकड़े जाने पर घटना स्थल के थाना रेहरा बाजार में मु0अ0सं0 207/1998 धारा 7/13(1)डी व 13(2) भ्र0नि0 अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया जिसके अभियोग की विवेचना नि0 श्री निरीक्षक श्री भुल्लनराम उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान जनपद अयोध्या द्वारा की गयी व आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया। मा0 न्यायालय में दौराने विचारण अभियोग की विशेष लोक अभियोजक श्री परमानन्द राम त्रिपाठी द्वारा प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त प्रेमचन्द्र वर्मा उपरोक्त को मा0 न्यायालय अपर जनपद न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश(भ्र0नि0 अधि0)कोर्ट सं0-05, गोरखपुर द्वारा उपरोक्त धाराओं के अपराध मे 03 वर्ष का कठोर कारावास व 25000 रु0 का अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।