एक शैक्षिक सत्र के लिए किया जायेगा रसोईयों का चयन-बेसिक शिक्षा अधिकारी

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एक शैक्षिक सत्र के लिए किया जायेगा रसोईयों का चयन-बेसिक शिक्षा अधिकारी

एक शैक्षिक सत्र के लिए किया जायेगा रसोईयों का चयन-बेसिक शिक्षा अधिकारी

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कल्पना देवी ने बताया कि बेसिक शिक्षा परिषद के अन्तर्गत एक ही परिसर में संचालित प्राथमिक


संवाददाता के बी गुप्ता 

बलरामपुर। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कल्पना देवी ने बताया कि बेसिक शिक्षा परिषद के अन्तर्गत एक ही परिसर में संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के संविलियन के उपरान्त मध्यान्ह् भोजन योजनान्तर्गत कार्यरत रसोइयों की व्यवस्था के सम्बन्ध में शासनादेश के क्रम में मध्यान्ह् भोजन योजनान्तर्गत ग्राम पंचायत/वार्ड समिति द्वारा विद्यालयों में मध्यान्ह् भोजन योजना संचालन की स्थिति में सम्बन्धित विद्यालयों हेतु रसोईयों के चयन के सम्बन्ध में आरक्षण, चयन समिति व अन्य व्यवस्था दी गई है। इसका पालन करते हुये रसोइयों की संख्या का पुर्ननिर्धारण एवं नवीनीकरण/चयन की  सम्पूर्ण प्रक्रिया की जानी है।

उन्होंने कहा कि चयन हेतु रसोईयों की अधिकतम संख्या का निर्धारण-रसोईयों की संख्या 30 सितम्बर, 2022 के नामांकित छात्र संख्या के आधार पर, 25 छात्रों पर 01 रसोईया, 26 से 100 पर 02, 101 से 200 पर 03, 201 से 300 पर 04, 301 से 1000 पर 05 तथा छात्र संख्या 1001 से ऊपर होन ेपर अधिकतम 06 रसोईया रखे जा सकते है। इसके लिए अर्हता/पात्रता निर्धारित की गयी है जिसमें रसोईयों के चयन के लिए आवेदन हेतु सम्बन्धित विद्यालय में अध्ययनरत् विद्यार्थियों के अभिभावक(माता-पिता, दादा-दादी, भाई-बहन, चाचा-चाची, ताई, बुआ आदि) ही अर्ह होगी। अभ्यर्थियों का चयन करते समय विधवा एवं परित्यक्ता को प्राथमिकता दी जायेगी। विधवा एवं परित्यक्त दोनो के आवेदन की स्थिति में विधवा को प्राथमिकता दी जायेगी। परित्यक्ता द्वारा निर्धारित प्रारूप पर ग्राम विकास अधिकारी से प्राप्त प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा। अनु0 जाति अथवा पिछड़ा वर्ग का अभ्यर्थी होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा। इच्छुक पात्र अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र दिनांक 20 जून, 2023 तक अपने प्रमाण पत्र/प्रपत्रों के साथ सम्बन्धित विद्यालयों के प्रधानाध्यापक को विद्यालय अवधि में प्राप्त कराकर पावती प्राप्त करेंगें।

चयन हेतु नियम व शर्तें गतवर्ष की भांति रहेगी। इस सम्बन्ध में विस्तृत विवरण तथा आवेदन पत्र एवं अन्य प्रारूप सम्बन्धित विद्यालयों तथा www.upmdm.org से प्राप्त किया जा सकता है। रसोइया चयन एक शैक्षिक सत्र के लिए किया जायेगा। इस अवधि में नियमित कार्य करने पर शासन द्वारा निर्धारित दर से 10 माह हेतु मानदेय दिया जायेगा।