दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में दोषी आजम खां का परिवार, पुलिस ने आजम खान, पत्नी फातिमा और अब्दुल्ला को किया गिरफ्तार….

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दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में दोषी आजम खां का परिवार, पुलिस ने आजम खान, पत्नी फातिमा और अब्दुल्ला को किया गिरफ्तार….

दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में दोषी आजम खां का परिवार, पुलिस ने आजम खान, पत्नी फातिमा और अब्दुल्ला को किया गिरफ्तार….

समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खां व उनके बेटे अब्दुल्ला आजम


पब्लिक न्यूज़ डेस्क। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खां व उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और तंजीन फातिमा को एमपी-एमएलए कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में खान परिवार दोषी करार हुआ है। जिसके बाद आजम खान, अब्दुल्ला आजम, तंजीन फातिमा को हिरासत में लिया गया। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया है।

नगर विधायक आकाश सक्सेना ने 2019 में गंज थाने में अब्दुल्ला आजम के खिलाफ दो जन्म प्रमाणपत्र होने का मामला दर्ज कराया था, जिसमें सपा नेता आजम खां और उनकी पत्नी डाॅ. तंजीन फात्मा को भी आरोपी बनाया गया था। रामपुर पुलिस ने विवेचना के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। आजम खां और उनकी पत्नी डाॅ. तंजीन फात्मा उनके बेटे अब्दुल्ला आजम इस समय जमानत पर चल रहे थे।

इस मामले की उत्तर प्रदेश से बाहर सुनवाई के लिए आज़म ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था लेकिन मुकदमों की उत्तर प्रदेश से बाहर सुनवाई कराने की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। अब्दुल्ला के दो जन्म प्रमाणपत्र मामले में 4 साल बाद आज एमपी-एमएलए कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है।

बता दें कि बीते 11 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने सपा नेता आजम खान के बेटे मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान का एक आपराधिक मामला सामने आया था। जिस मामले में उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला ने अनुरोध किया था कि उत्तर प्रदेश की निचली अदालत के द्वारा उनके खिलाफ लंबित आपराधिक मामले में अंतिम आदेश पारित नहीं होने का निर्देश दिया जाए।

जब तक कि इस मामले में उनके किशोर होने का दावा सुनिश्चित नहीं हो जाता है। हालांकि शीर्ष अदालत ने 26 सितंबर को मुरादाबाद जिला न्यायाधीश ने निर्देश दिया था। अब्दुल्ला आजम खान की किशोर न्याय अधिनियम के तहत प्रक्रिया के अनुसार घटना के समय अब्दुल्ला किशोरावस्था के पहलू पर फैसला करने के निष्कर्ष को आगे भेजने का निर्देश दिया था। इसलिए उच्चतम न्यायालय के द्वारा याचिका को ख़ारिज करने पर आजम खान और उनके परिवार को बड़ा झटका लगा है।