स्कूल फीस को ले कर इलाहबाद HC का अभिभावकों के पक्ष में फैसला

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स्कूल फीस को ले कर इलाहबाद HC का अभिभावकों के पक्ष में फैसला

स्कूल फीस को ले कर इलाहबाद HC का अभिभावकों के पक्ष में फैसला

स्कूल फीस के विनियामन को लेकर तमाम अभिभावकों की ओर से दाखिल याचिकाओं पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने


पब्लिक न्यूज़ डेस्क- स्कूल फीस के विनियामन को लेकर तमाम अभिभावकों की ओर से दाखिल याचिकाओं पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है, सोमवार को हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि साल 2020-21 में राज्य के सभी स्कूलों में ली गई कुल फीस पर 15% माफ किया जाएगा, याचिकाकर्ताओं ने अपने तर्कों के समर्थन में सर्वोच्च न्यायालय के इंडियन स्कूल, जोधपुर बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान के हाल ही में दिए हुए फैसले का भी हवाला दिया है, जिसमें कहा गया है कि निजी स्कूलों द्वारा बिना कोई सेवा दिए फीस की मांग करना, मुनाफाखोरी और शिक्षा का व्यवसायीकरण ही है।
हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार सभी स्कूलों को साल 2020-21 में ली गई कुल फीस का 15% जोड़कर आगे के सेशन में एडजस्ट करना होगा, साथ ही साथ जो बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं, स्कूलों को उन्हें साल 2020-21 में वसूले गए शुल्क का 15% मूल्य जोड़कर वापस लौटना होगा इस पूरी प्रक्रिया को करने के लिए हाई कोर्ट ने सभी सकूलों को 2 महीने का समय दिया है. सभी याचिकाओं की सुनवाई 6 जनवरी को हुई थी और फैसला आज 16 जनवरी को आया यह निर्णय मुख्य न्यायमूर्ति राजेश बिंदल और जे जे मुनीर ने दिया है।