टीके के कारण मौतों की जांच की मांग वाली याचिका पर बोला सुप्रीम कोर्ट

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टीके के कारण मौतों की जांच की मांग वाली याचिका पर बोला सुप्रीम कोर्ट

टीके के कारण मौतों की जांच की मांग वाली याचिका पर बोला सुप्रीम कोर्ट


देश। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि वह इस मुश्किल घड़ी में देश में कोरोना वायरस के खिलाफ चलाए जा रहे टीकाकरण कार्यक्रम पर कोई संदेह नहीं कर सकता। लोगों का टीकाकरण नहीं कराने की ढिलाई की कीमत देश सहन नहीं कर सकता है। विश्व भर में लाखों-करोड़ों लोग टीका लगवा रहे हैं। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एएस बोपन्ना की पीठ ने याचिकाकर्ताओं अजय कुमार गुप्ता और अन्य को अपनी याचिका की प्रति सालिसिटर जनरल को मुहैया कराने को कहा, ताकि वह अपना जवाब दे सकें।

याचिका में कहा गया है कि टीकाकरण के प्रतिकूल प्रभाव के चलते हजारों लोगों की मौत हुई है। सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा, 'हमारे यहां एक व्यवस्था है, टीकाकरण के बाद किसी भी तरह के प्रतिकूल प्रभाव पर नजर रखने के लिए दिशानिर्देश तय किए गए हैं। असंतुष्ट हमेशा रहेंगे, लेकिन नीति उनके अनुसार नहीं बनाई जा सकती है।' जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, 'आप अकल्पनीय नहीं कह सकते। हमें टीकाकरण के लाभ को भी देखना होगा। हम यह संदेश नहीं दे सकते हैं कि टीकाकरण में कोई समस्या है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने इसे मंजूरी दी है, लाखों लोग इसे लगवा रहे हैं। विश्व भर में टीकाकरण चल रहा है। यहां तक कि अमेरिका जैसे विकसित देशों में भी टीकाकरण कार्यक्रम चल रहा है। हम इस पर केवल संदेह नहीं कर सकते।

पीठ ने कहा कि हमें समग्र रूप से देश की भलाई को देखना होगा। विश्व का एक ऐसी महामारी से सामना हुआ है, जिस तरह की महामारी हमने अपने जीवन में नहीं देखी है। यह राष्ट्रहित में है कि लोग टीका लगवाएं। इसमें किसी तरह की ढिलाई की कीमत को हम सहन नहीं कर सकते हैं। पीठ ने कहा कि मौतों के लिए केवल टीकाकरण को ही कारण नहीं बताया जा सकता है, इसकी और भी कई वजहें हो सकती हैं। याचिका में टीकाकरण को स्वैच्छिक और पूर्व सूचना के साथ लगाने के लिए सरकार को निर्देश देने का आग्रह किया गया है। 

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