लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल्स को लगा बड़ा झटका, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा ”ऐसे रिश्ते टाइमपास

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लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल्स को लगा बड़ा झटका, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा ”ऐसे रिश्ते टाइमपास

लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल्स को लगा बड़ा झटका, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा ”ऐसे रिश्ते टाइमपास

इलाहाबाद हाईकोर्ट से रिलेशनशिप में रहने वाले कपल्स को लगा बड़ा झटका


पब्लिक न्यूज़ डेस्क। इलाहाबाद हाईकोर्ट से रिलेशनशिप में रहने वाले कपल्स को लगा बड़ा झटका। बॉयफ्रेंड और गर्ल्सफ्रेंड को रिलेशनशिप (लिव इन) में रहने वालों को न्यायालय ने रोक लगा दी है। एसे में इलाहाबाद हाईकोर्ट से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे जोड़े के लिए बड़ी खबर सामने आई है। इसमें दो अंतरधार्मिक कपल्स के द्वारा याचिका दाखिल की गई थी। जिसमें पुलिस सुरक्षा की मांग वाली याचिका की खारिज कर दी। और हाईकोर्ट ने कहा ”ऐसे रिश्ते टाइमपास होते हैं, इसमें स्थिरता ईमानदारी नहीं होती” है। 

बता दें कि लिव इन रिलेशनशिप मामले में एक अंतरधार्मिक हिंदू लड़की और एक मुस्लिम लड़के ने कोर्ट में सुरक्षा के तहत याचिका दायर की थी।  दरअसल इस मामले में लड़की पक्ष के घर वालों ने लड़के के विरुध FIR दर्ज कराया था। जिसमे IPC की धारा 366 के तहत की गई थी। लड़की के घर वालो ने लड़के के ऊपर गैंगस्टर और आवारा किस्म होने के आरोप लगा रहे है। इस पर अदालत ने कहा इस तरह के रिश्तों में कोइ स्थिरता और ईमानदारी नही होती है।  इसमें कपल्स मोह माया के जाल में फसें रहते हैं। और जबतक वे एक-दूसरे के प्रति ईमानदार नही हो जाते, तबतक अदालत इस तरह के रिश्ते पर अपना कोई राय व्यक्त करने का परहेज करेगा। 

इस तरह रिलेशनशिप में रह रहे कपल्स को एक बड़ा झटका लगा है। अदालत का कहना है कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले अक्सर टाइमपास करते है।  इस मामले में लड़की पक्ष के घर वालों ने लड़के के विरुध FIR दर्ज कराया था। जिसमे IPC की धारा 366 के तहत की गई थी। लड़की के घर वालो ने लड़के के ऊपर गैंगस्टर और आवारा किस्म होने के आरोप लगा रहे है। जिसमें पुलिस सुरक्षा की मांग वाली याचिका की खारिज कर दी।