पुलिस को छानबीन में नहीं मिले धर्म परिवर्तन के साक्ष्य, हटेगी धारा

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पुलिस को छानबीन में नहीं मिले धर्म परिवर्तन के साक्ष्य, हटेगी धारा

पुलिस को छानबीन में नहीं मिले धर्म परिवर्तन के साक्ष्य, हटेगी धारा


पब्लिक न्यूज डेस्क। कानुपर, जूही में ई-रिक्शा चालक की बेटी को बहला फुसला कर ले जाने के मामले में किशोरी के स्वजन ने आरोपित के खिलाफ अपहरण, धर्म परिवर्तन, एससीएसटी, दुष्कर्म और पॉक्सो की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोपित को जेल भेजने के बाद हुई छानबीन में पुलिस को धर्म परिवर्तन के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। वहीं, पीडि़ता के कलमबंद बयान भी नहीं दर्ज हो सके हैं। शुक्रवार को फिर किशोरी को न्यायालय भेजा जाएगा वहीं साक्ष्य के अभाव में धर्म परिवर्तन की धारा भी हटेगी।

ई-रिक्शा चालक की 14 वर्षीय बेटी को पड़ोस में टायर cuting का काम करने वाला मुन्ना 17 जुलाई को बहला फुसलाकर ले गया था। नाते रिश्तेदारों में तलाश के बाद भी किशोरी का पता न चला था। इधर मुन्ना के भी लापता होने की जानकारी पर स्वजन को शंका हुई। किशोरी के स्वजन ने आरोपित मुन्ना के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। दो दिन बाद 19 जुलाई को पुलिस ने आरोपित मुन्ना के घर से किशोरी को ढूंढ़ निकाला था। मुन्ना को जेल भेजा था। थाना प्रभारी संतोष कुमार आर्या ने बताया कि मामले की जांच एसीपी बाबूपुरवा आलोक singh कर रहे हैं। किशोरी से हुई पूछताछ में शादी का झांसा देकर ले जाने की बात सामने आई थी। हालांकि अब तक की छानबीन में निकाहनामा और धर्म परिवर्तन संबंधी कोई भी साक्ष्य नहीं मिले हैं। उन्होंने बताया कि किशोरी को गुरुवार को बयान दर्ज कराने के लिए न्यायालय भेजा गया था। किन्ही कारणों से बयान दर्ज नहीं हो सके हैं। शुक्रवार को फिर से किशोरी को बयान दर्ज कराने न्यायालय भेजेंगे। धर्म परिवर्तन की धारा हटाई जाएगी। हालांकि किशोरी के परिवार का आरोप है कि बयान दर्ज कराना तो दूर पुलिस बेटी के मिलने के बाद घर पर झांकने भी नहीं आई।

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