सुप्रीम कोर्ट ने आज EVM की बजाय बैलेट पेपर से वोटिंग और VVPAT पर्चियों के मिलान पर फैसला सुनाया जानिए

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सुप्रीम कोर्ट ने आज EVM की बजाय बैलेट पेपर से वोटिंग और VVPAT पर्चियों के मिलान पर फैसला सुनाया जानिए

सुप्रीम कोर्ट ने आज EVM की बजाय बैलेट पेपर से वोटिंग और VVPAT पर्चियों के मिलान पर फैसला सुनाया जानिए

लोकसभा चुनाव 2024 की दूसरे फेज की वोटिंग के बीच EVM-VVPAT मशीनों से वोटिंग


पब्लिक न्यूज़ डेस्क- लोकसभा चुनाव 2024 की दूसरे फेज की वोटिंग के बीच EVM-VVPAT मशीनों से वोटिंग, पर्चियों के मिलान मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। VVPAT की पर्चियों के 100 प्रतिशत वेरिफिकेशन की मांग वाली याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि वोटिंग EVM से ही होगी। बैलेट पेपर से आज 21वीं सदी में मतदान कराना संभव नहीं। VVPAT की पर्चियों का 100 प्रतिशत मतदान भी नहीं किया जाएगा, बल्कि उम्मीदवार के हस्ताक्षर के साथ पर्चियां सील की जाएंगी और इन्हें 45 दिन तक सुरक्षित रख जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने फैसला सुनाया है।