70 हजार में खरीदी ‘पत्नी’, फिर गला घोंटकर की हत्या, शव को जंगलों में फेंका

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70 हजार में खरीदी ‘पत्नी’, फिर गला घोंटकर की हत्या, शव को जंगलों में फेंका

70 हजार में खरीदी ‘पत्नी’, फिर गला घोंटकर की हत्या, शव को जंगलों में फेंका

एक शख्स ने 70,000 रुपये में खरीदी ‘पत्नी’ का गला घोंट कर उसे मार डाला


पब्लिक न्यूज़ डेस्क। एक शख्स ने 70,000 रुपये में खरीदी ‘पत्नी’ का गला घोंट कर उसे मार डाला। फिर शव को दिल्ली के फतेहपुर बेरी में फेंक दिया। पुलिस ने बुधवार को कहा कि आरोपी ने 70,000 रुपये में महिला को खरीदकर उससे शादी की थी। आरोपी ने वारदात को इसलिए अंजाम दिया, क्योंकि वह उसके ‘व्यवहार’ से नाखुश था।

पुलिस ने बताया कि आरोपी की पहचान धर्मवीर के रूप में हुई है। वारदात को अंजाम देने में उसके दो साथियों अरुम और सत्यवान ने मदद की थी। तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि शनिवार को फतेहपुर बेरी में झील खुर्द बॉर्डर के पास जंगल में एक महिला का शव मिलने के संबंध में पीसीआर कॉल मिली थी। पुलिस उपायुक्त (दक्षिण) चंदन चौधरी ने कहा कि पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया।

आरोपी तक ऐसे पहुंची पुलिस

चंदन चौधरी ने बताया कि पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। तकनीकी और मैन्युअल निगरानी के माध्यम से शनिवार देर रात करीब 1.40 बजे एक ऑटो रिक्शा की गतिविधि संदिग्ध पाई गई। ऑटो रिक्शा के मार्ग का पता लगाया गया और उसके पंजीकरण नंबर की पहचान की गई। डीसीपी ने बताया कि छतरपुर निवासी इसके चालक अरुण को गदाईपुर बैंड रोड के पास से पकड़ लिया गया।

अरुण ने मृतक की पहचान धर्मवीर की पत्नी स्वीटी के रूप में की। पुलिस अधिकारी ने कहा, उसने कबूल किया कि उसने और उसके बहनोई नांगलोई निवासी धर्मवीर और सत्यवान ने हरियाणा सीमा के पास गला घोंटकर स्वीटी की हत्या कर दी और शव को जंगल में फेंक दिया।

अक्सर बिना बताए घर से भाग जाती थी स्वीटी

ऑटो ड्राइवर अरुण ने कहा कि धर्मवीर अपनी पत्नी के व्यवहार से खुश नहीं था क्योंकि वह अक्सर बिना बताए महीनों के लिए घर से भाग जाती थी। डीसीपी ने कहा कि पीड़िता के माता-पिता या फिर उसके बैकग्राउंड के बारे में किसी को जानकारी नहीं है। जानकारी मिली कि धर्मवीर ने एक महिला को 70,000 रुपये देकर उससे शादी की थी।

आरोपी ने बताया कि स्वीटी ने कभी भी अपने माता-पिता या परिवार के सदस्यों के बारे में बात नहीं की। पुलिस ने बताया कि उसने केवल इतना कहा कि वह बिहार के पटना की रहने वाली है। इस संबंध में फ़तेहपुर बेरी पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या), 201 (अपराध के सबूतों को गायब करना या स्क्रीन अपराधी को गलत जानकारी देना) और 34 (सामान्य इरादा) के तहत मामला दर्ज किया गया है।