Jiah Khan Suicide Case: जिया खान सुसाइड केस में 10 साल बाद सीबीआई कोर्ट ने सूरज पंचोली को किया बरी

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Jiah Khan Suicide Case: जिया खान सुसाइड केस में 10 साल बाद सीबीआई कोर्ट ने सूरज पंचोली को किया बरी

Jiah Khan Suicide Case: जिया खान सुसाइड केस में 10 साल बाद सीबीआई कोर्ट ने सूरज पंचोली को किया बरी

10 साल पुराने जिया खान सुसाइड मामले में सीबीआई ने आरोपी सूरज पंचोली


पब्लिक न्यूज़ डेस्क। 10 साल पुराने जिया खान सुसाइड मामले में सीबीआई ने आरोपी सूरज पंचोली को बरी कर दिया है। सीबीआई की विशेष अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि सबूतों के अभाव में सूरज को बरी किया जा रहा है।

बता दें कि 3 जून 2013 को जिया को उनकी मां राबिया खान ने मुंबई के जुहू इलाके में अपने घर की छत से लटका पाया था। मामले में फैसले से पहले राबिया ने कहा था कि उन्होंने न्याय के लिए 10 साल तक का इंतजार किया है। अब फैसला देना अदालत पर निर्भर है।

जिया खान सुसाइड केस में अभिनेता सूरज पंचोली आज सुबह अपनी मां जरीना वहाब के साथ मुंबई कोर्ट पहुंचे थे। जज ने सूरज पंचोली के वकील को बताया कि मृतका जिया खान की मां राबिया खान कुछ लिखित दलीलें दाखिल करना चाहती हैं, जिसके बाद दोपहर 12 बजे तक मामले में फैसला रोक दिया गया था।

जिया के घर में पाया गया था 6 पेज का सुसाइड नोट

जिया खान के तत्कालीन बॉयफ्रेंड बॉलीवुड एक्टर सूरज पंचोली को जुहू पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया था। आत्महत्या के दौरान जिया के घर में 6 पन्नों का एक पत्र पाया गया था जिसे कथित तौर पर जिया ने लिखा था। कहा जाता है कि सुसाइड नोट में उनके बीच चल रही अनबन को लिखा गया था। सुसाइड नोट को जिया की मां ने सूरज के खिलाफ सबूतों का एक टुकड़ा बताया था।

ऐसे सीबीआई को ट्रांसफर हुआ था केस

मामले की जांच के दौरान जिया की मां राबिया खान ने पड़ताल में खामियों का भी आरोप लगाया था और मामले को सीबीआई को स्थानांतरित करने की मांग की थी। राबिया की सुनवाई के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया था। हालांकि, सीबीआई ने भी निष्कर्ष निकाला कि यह हत्या का मामला नहीं था, जैसा कि राबिया की ओर से आरोप लगाया जा रहा था। जांच में पाया गया कि ये आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला था।