बृजभूषण यौन शोषण मामले में सुनवाई, पुलिस ने कहा- अभी FSL रिपोर्ट है पैंडिंग

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बृजभूषण यौन शोषण मामले में सुनवाई, पुलिस ने कहा- अभी FSL रिपोर्ट है पैंडिंग

बृजभूषण यौन शोषण मामले में सुनवाई, पुलिस ने कहा- अभी FSL रिपोर्ट है पैंडिंग

भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों की ओर से लगाए गए यौन शोषण


पब्लिक न्यूज़ डेस्क। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों की ओर से लगाए गए यौन शोषण के मामले में राऊज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेने के मामले में सुनवाई हुई है। इस बीच कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने कहा मामले में कुछ लोगों को विदेश में नोटिस भेजा है, जिसका जवाब अभी आना बाकी है। अभी इस मामले फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) रिपोर्ट अभी पेंडिंग हैं। 

दिल्ली पुलिस ने कहा कि मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट भविष्य में दाखिल की जा सकती है।  कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कहा कि इस मामले में केस से जुड़ी FSL रिपोर्ट जल्द दाखिल करे. दिल्ली पुलिस ने कहा उनकी तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि जल्द रिपोर्ट आ जाए। 

दिल्ली पुलिस ने कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) रिपोर्ट भी कोर्ट से मांगी है। कोर्ट 7 जुलाई को मामले की सुनवाई करेगा। रॉउज एवन्यू कोर्ट ने कहा कि चार्जशीट 1000 से ज्यादा पेज की है, लिहाजा पढ़ने में समय लग रहा है. स्पेशल एमपी/एमएलए कोर्ट के जज हरजीत सिंह जसपाल की कोर्ट में सुनवाई हुई। 15 जून को दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दाखिल करीब 1000 पन्नों की चार्जशीट में IPC की धारा 354, 354A, 354D की धारा लगाई गई है। 

धारा 354 में अधिकतम 5 साल की सजा का प्रावधान

IPC की धारा 354 में अधिकतम 5 साल की सजा का प्रावधान है और ये एक गैर जमानती धारा है। IPC की धारा 354A के तहत अधिकतम एक साल की सजा का प्रावधान है और ये एक जमानती धारा है। 354D में 5 साल की अधिकतम सजा का प्रावधान है, जबकि ये धारा जमानती धारा है। पिछली सुनवाई के दौरान 6 बालिग महिला रेसलरों के वकील ने इस मामले में हो रही जांच की मॉनिटरिंग करने की मांग वाली याचिका वापस ले ली थी। उनका कहना था कि चार्जशीट दाखिल हो जाने के बाद अब इस याचिका का कोई औचित्य नहीं रह गया है।