राहुल गांधी की याचिका पर गुजरात HC में सुनवाई जारी, मानहानि मामले में सजा को दी है चुनौती

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राहुल गांधी की याचिका पर गुजरात HC में सुनवाई जारी, मानहानि मामले में सजा को दी है चुनौती

राहुल गांधी की याचिका पर गुजरात HC में सुनवाई जारी, मानहानि मामले में सजा को दी है चुनौती

मोदी सरनेम मामले में सजा पर रोक की मांग वाली राहुल गांधी की याचिका पर गुजरात हाई कोर्ट में सुनवाई जारी है।


पब्लिक न्यूज़ डेस्क। मोदी सरनेम मामले में सजा पर रोक की मांग वाली राहुल गांधी की याचिका पर गुजरात हाई कोर्ट में सुनवाई जारी है। याचिका में सूरत सत्र अदालत के आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें आपराधिक मानहानि के मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी गई थी।

गांधी की अपील पर न्यायमूर्ति हेमंत प्रच्छक सुनवाई कर रहे हैं। बता दें कि सूरत में एक मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने 23 मार्च को राहुल गांधी को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 499 और 500 (आपराधिक मानहानि) के तहत दोषी ठहराते हुए दो साल की जेल की सजा सुनाई थी।

फैसले के बाद गई थी राहुल गांधी की सांसदी

फैसले के बाद 2019 में केरल के वायनाड से लोकसभा के लिए चुने गए गांधी को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत संसद सदस्य (सांसद) के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था। राहुल गांधी ने सजा पर रोक लगाने की मांग वाली अर्जी के साथ सूरत की एक सत्र अदालत में आदेश को चुनौती दी। कोर्ट ने उन्हें जमानत देते हुए 20 अप्रैल को सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।

बता दें कि भाजपा गुजरात के विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दायर किया था। राहुल गांधी ने 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली के दौरान टिप्पणी की थी कि ‘सभी चोरों का उपनाम मोदी कैसे हो सकता है?’