राहुल के सूरत पहुंचने से पहले कांग्रेस का ‘शक्ति प्रदर्शन’, सड़कों पर लगे गांधी परिवार के पोस्टर

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राहुल के सूरत पहुंचने से पहले कांग्रेस का ‘शक्ति प्रदर्शन’, सड़कों पर लगे गांधी परिवार के पोस्टर

राहुल के सूरत पहुंचने से पहले कांग्रेस का ‘शक्ति प्रदर्शन’, सड़कों पर लगे गांधी परिवार के पोस्टर

कांग्रेस नेता राहुल गांधी 2019 के मानहानि मामले में दो साल की सजा के खिलाफ सूरत


पब्लिक न्यूज़ डेस्क। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 2019 के मानहानि मामले में दो साल की सजा के खिलाफ सूरत के सेशंस कोर्ट में आज अपील करेंगे। मोदी सरनेम वाले बयान को लेकर राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सजा दी है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक गांधी दोपहर करीब दो बजे सूरत पहुंचेंगे।

राहुल गांधी के वकीलों ने बताया कि राहुल गांधी सत्र अदालत से अपनी सजा निलंबित करने की मांग करेंगे। सत्र अदालत की ओर से आज इस मामले की सुनवाई किए जाने की संभावना है। न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के अनुसार, सूरत रवाना होने से पहले राहुल गांधी के दिल्ली स्थित आवास पर मां सोनिया गांधी और बहन प्रियंका गांधी वाड्रा ने उसने मुलाकात की।

कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन

सूत्रों के मुताबिक, पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, तीन कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री (अशोक गहलोत, भूपेश बघेल और सुखविंदर सुक्खू), कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य केसी वेणुगोपाल समेत पार्टी के अन्य सीनियर नेता राहुल गांधी के साथ सूरत जा सकते हैं।

राहुल गांधी के सूरत के दौरे से पहले यहां की सड़कों पर कांग्रेस पार्टी के झंडों के साथ गांधी परिवार की तस्वीरें और होर्डिंग्स देखे गए। सड़क किनारे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी के पोस्टर लगे देखे गए। इसके साथ कुछ अन्य पोस्टर्स भी लगे थे जिसमें कांग्रेस के कैंपेन ‘डरो मत’ का जिक्र किया गया है।

23 मार्च को कोर्ट ने सुनाई थी राहुल गांधी को सजा

मोदी सरनेम मामले में सूरत सेशंस कोर्ट ने 23 मार्च को राहुल गांधी को दोषी ठहराते हुए दो साल की जेल की सजा सुनाई थी। बता दें कि राहुल गांधी ने 2019 में कर्नाटक में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए मोदी सरनेम वाली टिप्पणी की थी।

राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने केस दर्ज कराया था। कोर्ट ने राहुल गांधी को भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत दोषी ठहराया था। इसके एक दिन बाद यानी 24 मार्च को लोकसभा से राहुल गांधी को अयोग्य घोषित कर दिया गया था।