नाबालिग को भगाकर महाराष्‍ट्र ले जाने वाले युवक को पाक्‍सो कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा

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नाबालिग को भगाकर महाराष्‍ट्र ले जाने वाले युवक को पाक्‍सो कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा

नाबालिग को भगाकर महाराष्‍ट्र ले जाने वाले युवक को पाक्‍सो कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा


नैनीताल। विशेष न्यायाधीश पाक्सो नंदन सिंह राणा की अदालत ने पाक्सो एक्ट के मामले में महाराष्ट्र के नासिक निवासी युवक को बीस साल की सजा सुनाई है। तीन अलग धाराओं में उस पर दोष सिद्ध हुआ। इसके अलावा तीस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। साथ ही विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल को सरकार के माध्यम से पीडि़ता को चार लाख रुपये प्रतिकर के तौर पर दिलाने को भी कहा।

शासकीय अधिवक्ता नवीन चंद्र जोशी के मुताबिक बनभूलपुरा थाना क्षेत्र निवासी एक स्कूली छात्रा 17 फरवरी 2019 को संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई थी। तब उसकी उम्र 17 साल थी। अगले दिन पिता ने बनभूलपुरा पुलिस को जानकारी देने के साथ मुकदमा भी दर्ज कराया। जांच के दौरान मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने महाराष्ट्र के नासिक से किशोरी को बरामद करने के साथ जितेश प्रवीन घनराडे निवासी अगस्ती नगर निफाड़ जिला नासिक को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में पता चला कि गुमशुदगी से तीन माह पहले दोनों के बीच फोन से संपर्क हुआ था। जिसके बाद जितेश ने उसे झांसा दिया कि वह उसके संग शादी करना चाहता है।

17 फरवरी को युवक हल्द्वानी पहुंचा। और ट्रेन से उसे लेकर नासिक चला गया। वहां एक मंदिर में शादी कर ली। उसके बाद कई बार शारीरिक संबंध भी बनाए। लेकिन किशोरी को घर ले जाने की बजाय इधर-उधर घूमाता रहा। 12 मार्च 2019 को पुलिस ने पीडि़ता को बरामद करने के साथ जीतेश को गिरफ्तार किया था। शासकीय अधिवक्ता नवीन चंद्र जोशी के मुताबिक अदालत में छह गवाहों का परीक्षण करवाया गया था। काल डिटेल, लोकेशन, बयान व जांच के आधार पर नासिक के युवक को दोषी ठहरा बीस साल की सजा सुनाई गई।

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