सलमान खुर्शीद के काटेज पर आगजनी मामले में अहम मोड़, भाजपा नेता पहुंचे हाई कोर्ट

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सलमान खुर्शीद के काटेज पर आगजनी मामले में अहम मोड़, भाजपा नेता पहुंचे हाई कोर्ट

सलमान खुर्शीद के काटेज पर आगजनी मामले में अहम मोड़, भाजपा नेता पहुंचे हाई कोर्ट


नैनीताल। पूर्व केंद्रीय मंत्री व कांग्रेस सांसद सलमान खुर्शीद के मुक्तेश्वर क्षेत्र की कोठी में आगजनी और गोली चलाने के एक आरोपी भाजपा नेता कुंदन चिलवाल गिरफ्तारी से बचने के हाई कोर्ट में पहुंच गए है। कुंदन ने याचिका दायर कर गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की है। कोर्ट की ओर से सरकार से मांगे गए निर्देशों में पुलिस ने कहा है कि इस मामले में कुंदन का कोई रोल नहीं है। इसका पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद के अधिवक्ताओं ने कड़ा विरोध किया और कोर्ट को बताया कि कुंदन मुख्य आरोपी है और इसी के नेतृत्व के सभी लोग आगजनी करने यहां गए थे। कोर्ट ने सलमान खुर्शीद के अधिवक्ताओं से शनिवार को अपना पक्ष रखने को कहा है।

उल्लेखनीय है कि 15 नवंबर को पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद की किताब में हिंदुत्व की तुलना आइएसआइएस व बोको होरम से किये जाने के विरोध में क्षेत्र के लोगों ने उनके मुक्तेश्वर के घर पर आगजनी के साथ गोलीबारी की थी। इसमें कुंदन चिलवाल और जिला पंचायत सदस्य भावना कपिल के पति राकेश कपिल का सीधे तौर पर नाम सामने आए था। इस मामले में पुलिस ने राकेश कपिल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और कुंदन को छोड़ दिया। पुलिस इस मामले में चार आरोपितों को गिरफ्तार कर चुकी है। शुक्रवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की एकलपीठ में कुंदन की याचिका पर सुनवाई हुई।

भवाली में कांग्रेसी नेता के काटेज में आग व फायरिंग के मामले में अब तक चार लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। चारो लोगों ने खुद को बजरंग दल से जुड़ा बताया था। पकड़े गए आरोपियों में चंदन सिंह लोधियाल (27 साल) पुत्र हरेंद्र सिंह निवासी नथुआखान, उमेश मेहता (30 वर्ष) पुत्र गंगा सिंह मेहता, कृष्ण सिंह बिष्ट (30 वर्ष) पुत्र शंकर सिंह बिष्ट और राजकुमार मेहता (29 वर्ष) पुत्र गंगा सिंह मेहता तीनों निवासी सूपी गांव रामगढ़ शामिल हैं। भवाली पुलिस के अनुसार चंदन सिंह के पास से पिस्टल व मैगजीन भी बरामद हुई है। 

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