मुकदमे में बरामद माल कोर्ट में पेश न करने पर कोतवाल पर परिवाद दर्ज

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मुकदमे में बरामद माल कोर्ट में पेश न करने पर कोतवाल पर परिवाद दर्ज

मुकदमे में बरामद माल कोर्ट में पेश न करने पर कोतवाल पर परिवाद दर्ज


मुरादाबाद। अवैध शराब बरामदगी के मुकदमे से संबंधित माल को अदालत में पेश न करने पर रामपुर गंज कोतवाली प्रभारी फंस गए हैं। अदालत ने उनके खिलाफ परिवाद दर्ज किया है। गंज कोतवाली पुलिस ने वर्ष 2016 में अजीम उर्फ अज्जू के खिलाफ अपमिश्रित शराब बनाने का मामला दर्ज किया था। इस मुकदमे में चार्जशीट लग गई थी। मुकदमा अदालत में सुनवाई पर आ गया था।

अदालत चार अगस्त 2021 से लगातार मुकदमे के वादी और बरामद माल को तलब कर रही थी। लेकिन, न तो मुकदमे के वादी हाजिर हो रहे थे और न ही माल कोर्ट में पेश किया जा रहा था। अदालत ने इस मामले में सख्ती करते हुए मुकदमे के वादी के खिलाफ गैर जमानतीय अधिपत्र भी जारी कर दिया था। तब अदालत ने इस मामले में गंज कोतवाली प्रभारी को तलब किया था। कोतवाली प्रभारी ने कोर्ट में पेश होकर अपनी आख्या प्रस्तुत की, जिसमें बताया कि हेड मोहर्रिर के तबादले के कारण माल पेश नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने उनकी आख्या पर माना कि कोतवाली प्रभारी को इसकी 21 अगस्त से ही जानकारी थी। इसमें उनके द्वारा लापरवाही की गई और कोर्ट के आदेश की अवहेलना की। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राम औतार सैनी ने बताया कि अदालत ने इस मामले में गंज कोतवाली प्रभारी के खिलाफ परिवाद दर्ज करते हुए 27 अक्टूबर को तलब हाेने के आदेश दिए हैं।

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