मोरबी पुल हादसे में कम मुआवजे पर HC की फटकार, कहा - इतनें में तो स्कूल की किताबें भी नहीं आएंगी’

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मोरबी पुल हादसे में कम मुआवजे पर HC की फटकार, कहा - इतनें में तो स्कूल की किताबें भी नहीं आएंगी’

मोरबी पुल हादसे में कम मुआवजे पर HC की फटकार, कहा - इतनें में तो स्कूल की किताबें भी नहीं आएंगी’


पब्लिक न्यूज़ डेस्क : गुजरात के मोरबी पुल हादसे के मामले में गुजरात हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को जमकर फटकार लगाई. इस दौरान कोर्ट ने कहा कि मोरबी पुल ढहने से मरने वालों के परिवारों को दिया गया मुआवजा काफी कम है. वहीं, कोर्ट ने कहा कि मुआवजा वास्तविक होना चाहिए और समय की मांग है कि पीड़ितों को उचित मुआवजा दिया जाए. बता दें कि, कोर्ट ने दुर्घटना में घायल हुए लोगों को दी जाने वाली मुआवजा राशि के लिए भी गुजरात सरकार की जमकर आलोचना हुई है.

दरअसल, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, पिछले महीनें मोरबी जिले की मच्छू नदी पर एक सदी से भी पहले बना मोरबी पुल, जिसे ‘झूलता पुल’ के नाम से जाना जाता है. जो कि बीते 30 अक्टूबर को गिर गया था, इसमें करीब 130 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी. इस दौरान कोर्ट का कहना है कि इस हादसे के बाद अनाथ हो गए लोगों के लिए 3,000 रुपए प्रति महीना कुछ भी नहीं है. उन्होंने कहा कि यह रकम स्कूल ड्रेस और किताबों की लागत को भी पूरा नहीं कर पाएगी.

HC बोला- पीड़ितों को 3,000 रुपए प्रति महीना काफी कम

वहीं, कोर्ट का कहना है कि पीड़ितों को 3,000 रुपए प्रति महीना काफी कम है. इस हादसे के बाद सात बच्चे अनाथ हो गए और 12 बच्चों ने अपने माता-पिता में से एक को खो दिया था.इसके साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा कि भुगतान किया गया मुआवजा संतोषजनक नहीं था. ऐसे में राज्य सरकार को कम से कम मुआवजे को दोगुना करना चाहिए या कम से कम 10 लाख रुपए देना चाहिए. इसके अलावा राज्य सरकार को उन लोगों का पूरा ब्यौरा देने के लिए कहा गया था जो हादसे में घायल या मृतक हुए पीड़ितों पर निर्भर थे.

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