दिल्ली के पुलिस थाने में नए कानून के तहत पहला केस दर्ज, केस कहां दर्ज हुआ और मामला क्या है? जानिए

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दिल्ली के पुलिस थाने में नए कानून के तहत पहला केस दर्ज, केस कहां दर्ज हुआ और मामला क्या है? जानिए

दिल्ली के पुलिस थाने में नए कानून के तहत पहला केस दर्ज, केस कहां दर्ज हुआ और मामला क्या है? जानिए 

आज से देश में 3 नए कानून लागू हो गए हैं, जिनके तहत कानूनों की परिभाषा बदल गई है अपराध करने पर कड़ी सजा का प्रावधान किया


पब्लिक न्यूज़ डेस्क- आज से देश में 3 नए कानून लागू हो गए हैं, जिनके तहत कानूनों की परिभाषा बदल गई है। अपराध करने पर कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। वहीं नए कानून के तहत पहली FIR भी दर्ज हो गई है। यह FIR दिल्ली के कमला मार्केट पुलिस थाने में दर्ज की गई। थाने के सब इंस्पेक्टर ने ही FIR दर्ज कराई है, जिसमें आरोपी एक स्ट्रीट वेंडर को बनाया गया है। वहीं केस भारतीय न्याय संहिता (BNS) कानून की धारा 285 के तहत दर्ज हुआ है। आरोपी की पहचान बिहार के बाढ़ गांव निवासी पंकज कुमार के रूप में हुई है।मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, SI कार्तिक मीणा ने स्ट्रीट वेंडर पकंज कुमार के खिलाफ शिकायत दी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि वे पेट्रोलिंग पर थे। इस दौरान जब वे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे और वहां फुट ब्रिज के पास डीलक्स शौचालय के आस-पास एरिया का जायजा ले रहे थे तो पकंज की रेहड़ी नजर आई। पंकज अपनी रेहड़ी पर पानी, बीड़ी, सिगरेट बेच रहा था, लेकिन यह रेहड़ी उसने आने जाने वाले रास्ते पर लगाई हुई थी। उसकी रेहड़ी के कारण लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही थी। सब इंस्पेक्टर ने उसे रेहड़ी हटाकर कहीं और लगाने के लिए कहा, लेकिन पंकज अपनी बात कहकर उनकी अनदेखी करके चला गया। इस बर्ताव के चलते उन्होंने रेहड़ी मालिक के खिलाफ थाने में FIR दर्ज कर ली।

नए कानून के तहत FIR नए तरीके से दर्ज होगी। अब FIR में धारा के साथ भारतीय न्याय संहिता (BNS) लिखा जाएगा। नए तरीके से FIR लिखने के लिए दिल्ली पुलिस के करीब 25 हजार पुलिस कर्मियों को पहले से ही ट्रेनिंग दी जा चुकी है।