अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट द्वारा जमानत याचिका खारिज करने के बाद आज फिर अदालत से झटका, दिल्ली CM की इस मांग पर ED ने जताई आपत्ति

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अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट द्वारा जमानत याचिका खारिज करने के बाद आज फिर अदालत से झटका, दिल्ली CM की इस मांग पर ED ने जताई आपत्ति

अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट द्वारा जमानत याचिका खारिज करने के बाद आज फिर अदालत से झटका,  दिल्ली CM की इस मांग पर ED ने जताई आपत्ति

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं हाईकोर्ट द्वारा जमानत याचिका खारिज करने के


पब्लिक न्यूज़ डेस्क - दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। हाईकोर्ट द्वारा जमानत याचिका खारिज करने के बाद केजरीवाल को अदालत से फिर झटका लगा है। वकील से मिलने की याचिका पर सुनवाई करते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल की मांग मानने से इनकार कर दिया है।

केजरीवाल की याचिका में यह मांग की गई थी- सीएम केजरीवाल ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने 5 दिन तक वकील से मिलने का समय मांगा था। केजरीवाल का कहना था कि पूरे देश में उनके खिलाफ 30 अलग-अलग मामले दर्ज हैं। इन मामलों पर वकील से बात करने के लिए केजरीवाल ने 5 दिन के समय की मांग की थी। केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट ने मामले को सिरे से खारिज कर दिया है। कोर्ट ने वकील से मिलने के लिए केजरीवाल को महज 2 दिन का समय दिया है, मगर केजरीवाल का कहना है कि 2 दिन उनके लिए पर्याप्त नहीं हैं। इससे उन्हें केस को समझने में दिक्कत होगी। इसलिए उन्हें कम से कम 5 दिन का समय चाहिए।

ED ने जताया विरोध- प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भी केजरीवाल की इस मांग पर विरोध दर्ज किया है। ईडी के अनुसार, वकील से मिलने का समय मांगने के बहाने केजरीवाल जेल से ही दिल्ली की सरकार चलाना चाहते हैं, लेकिन जेल में मौजूद किसी भी शख्स को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलना चाहिए। जेल मैन्युअल में भी 5 दिन मिलने का प्रवाधान नहीं है।