पूर्व BJP विधायक कुलदीप सेंगर को हाईकोर्ट से मिली जमानत, आजीवन कारावास मिली थी सजा

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पूर्व BJP विधायक कुलदीप सेंगर को हाईकोर्ट से मिली जमानत, आजीवन कारावास मिली थी सजा

पूर्व BJP विधायक कुलदीप सेंगर को हाईकोर्ट से मिली जमानत, आजीवन कारावास मिली थी सजा 

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को उन्नाव दुष्कर्म मामले में दोषी ठहराए गए भाजपा


पब्लिक न्यूज़ डेस्क। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को उन्नाव दुष्कर्म मामले में दोषी ठहराए गए भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर  को अंतरिम जमानत दे दी है। बताया गया है कि कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराए जाने के बाद आजीवन कारावास की सजा दी है। सेंगर ने अपनी बेटी की शादी में शामिल होने की अनुमति देने के लिए अर्जी दी थी।

15 दिन के लिए मिली जमानत

न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता और न्यायमूर्ति पूनम ए बंबा की खंडपीठ ने सेंगर को 15 दिनों के लिए अंतरिम जमानत दी। जानकारी के मुताबिक वर्ष 2017 में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर और उनके साथियों ने एक नाबालिग के साथ कई बार सामूहिक दुष्कर्म किया था।

सेंगर पर लगे थे गंभीर आरोप

सेंगर को उन्नाव जिले के एक गांव में पुलिस अधिकारियों की मिलीभगत से पीड़िता से बलात्कार और उसके पिता की हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया था। सुनवाई के बाद उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। पीड़िता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2019 में मामले की सुनवाई को साकेत कोर्ट ट्रांसफर किया था।

सुप्रीम कोर्ट ने लिए था इस पत्र का संज्ञान

शीर्ष अदालत ने बलात्कार पीड़िता की ओर से भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को लिखे गए पत्र का संज्ञान लिया था। घटना के संबंध में दर्ज सभी पांच मामलों को यूपी की लखनऊ कोर्ट से सुनवाई के निर्देश के साथ दिल्ली की कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया था।