दुष्कर्म के आरोपी सिपाही की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज

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दुष्कर्म के आरोपी सिपाही की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज

दुष्कर्म के आरोपी सिपाही की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज


मुरादाबाद। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) पुनीत कुमार गुप्ता ने युवती से दुष्कर्म के आरोपी सिपाही की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है।

मामला सिविल लाइंस क्षेत्र का है। निजी अस्पताल की एक नर्स ने मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा में तैनात रहे इंटेलिजेंस के सिपाही राघवेंद्र सिंह के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज कराया था। पीड़ित ने सिविल लाइंस थाने में दर्ज कराए केस में बताया था कि वह एक निजी अस्पताल में नर्सिंग का काम करती थी। पीड़ित ने बताया था कि उसने 2019 में डिलारी थाने में दूसरे वर्ग के युवक के खिलाफ दुष्कर्म समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज कराया था। युवती और युवक के दो वर्गों से जुड़े होने की वजह से सिपाही इस मामले की जानकारी जुटाने पीड़ित के पास पहुंचा था। इसी दौरान नर्स के साथ नजदीकियां बढ़ गई थीं।
आरोप है कि बरेली के सुभाष नगर बग्गा कॉलोनी निवासी सिपाही राघवेंद्र ने पीड़ित के साथ दुष्कर्म किया था। सरकार की ओर से मनीष भटनागर ने बहस की। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद सिपाही की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है।

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