लखनऊ में 30 जून तक धारा 144 लागू, अगर किए ये काम तो होगी कड़ी कार्रवाई

यूपी की राजधानी लखनऊ में धारा 144 लागू कर दी गई है
 

पब्लिक न्यूज़ डेस्क। यूपी की राजधानी लखनऊ में धारा 144 लागू कर दी गई है।  फिलहाल के लिए 30 जून 2023 तक धारा 144 प्रभावी की गई है। हालांकि लखनऊ प्रशासन इस बीच कभी भी इस मामले में बदलाव कर सकता है। इस संबंध में जॉइंट पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से लेटर जारी कर दिया गया है। इस लेटर में बताया गया है कि 23 मई, 30 मई को बड़ा मंगल और 29 जून को ईद-उल-अज़हा (बकरीद) है. इसके अलावा तमाम प्रवेश परीक्षाएं आयोजित होनी हैं।  ऐसे में राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं, भारतीय किसान संगठनों के प्रदर्शनकारियों के धरना-प्रदर्शन से शांति व्यवस्था भंग हो सकती है।  ऐसे में नई निषेधाज्ञा जारी की जा रही है। 

आपको बता दें कि धारा 144 लागू हो जाने के बाद तमाम तरह के प्रतिबंधात्मक उपाय किए जाते हैं।  ऐसे में आपके लिए यह जानना जरूरी है कि लखनऊ में आपको क्या नहीं करना है, जिससे आप किसी प्रशासनिक कार्रवाई का शिकार होने से बच जाएं। 

यहां देखिए पूरी लिस्ट

विधानभवन की परिधि के अलावा कुछ तय रूट्स पर ट्रैक्टर-ट्रॉली, घोड़ागाड़ी, बैलगाड़ी, तांगागाड़ी, आग्नेयाश्त्र, ज्वलनशील पदार्थ, सिलेंडर, घातक पदार्थ और हथियार लेकर आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। 
सरकारी दफ्तरों और विधान भवन के ऊपर और आसपास एक किमी के दायरे तक ड्रोन शूटिंग प्रतिबंधित रहेगी. दूसरी जगहों पर ड्रोन कैमरे से शूटिंग के लिए सक्षम अधिकारी से अनुमति लेनी पड़ेगी। 
निर्धारित धरना स्थल छोड़कर कहीं भी धरना देने पर कार्रवाई की जाएगी। 
पुलिस की अनुमति के बिना जुलूस निकालने पर बैन रहेगा. सार्वजनिक स्थानों पर पांच या इससे अधिक संख्या में एकत्र होने पर रोक रहेगी। 
धार्मिक स्थल, सार्वजनिक जुलूस व अन्य आयोजनों में लाउडस्पीकर निर्धारित सीमा वाली आवाज में ही बजाए जाएंगे. रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक ध्वनिविस्तारक यंत्रों का इस्तेमाल वर्जित रहेगा। 
धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर स्थल के परिसर तक ही सीमित रहेंगे। 
सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक आयोजन और ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा। 
लखनऊ सीमा के अंदर हथियार लेकर चलना प्रतिबंधित।